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YIEDA ला रहा है बकायेदारों के लिए 'वन टाइम सेटलमेंट स्कीम', 31 अक्टूबर तक हो सकेगा आवेदन; पढ़ें डिटेल्स

यमुना प्राधिकरण ने बकायेदारों के लिए एक बार फिर से वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना शुरू की है। इस योजना के तहत आवंटी 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ ग्रुप हाउसिंग और टाउनशिप के आवंटियों को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी के आवंटियों को मिलेगा। इस योजना के तहत आवंटियों को चक्रवृद्धि ब्याज से राहत मिलेगी।

By Arvind Mishra Edited By: Sonu Suman Updated: Thu, 26 Sep 2024 07:52 PM (IST)
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YIEDA ला रहा है बकायेदारों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण बकायेदार आवंटियों को राहत देते हुए एक बार फिर से वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लागू करने जा रहा है। योजना में एक अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आवेदन हो सकेगा। यह योजना ग्रुप हाउसिंग और टाउनशिप के आवंटी को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी के लिए लागू होगी।

इसका फायदा करीब 8673 आवंटियों को मिलेगा। यमुना प्राधिकरण का आवंटियों पर तकरीबन 7375 करोड़ रुपये बकाया है। आवंटियों को योजना के तहत चक्रवृद्धि ब्याज से राहत दी जाएगी। बकाया राशि काे साधारण ब्याज के साथ चार किस्तों में भुगतान करने का मौका मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भुगतान का बढ़ा दबाव

किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा और ब्याज को लेकर आवंटियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 8673 बकायेदारों का भुगतान का दबाव बढ़ गया है। प्रीमियम राशि और ब्याज मिलाकर आवंटियों पर बकाया राशि 7375 करोड़ हो चुकी है। इसमें 3776 करोड़ रुपये ग्रुप हाउसिंग व टाउनशिप व शेष आवासीय, संस्थागत, औद्योगिक आदि श्रेणी के आवंटियों पर है।

एक अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लागू किया जाएगा

प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग और टाउनशिप के आवंटियों को छोड़कर अन्य श्रेणी के आवंटियों के लिए ओटीएस योजना लाने का फैसला किया है। यह छह वीं ओटीएस योजना होगी। इसे एक अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लागू किया जाएगा। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि बोर्ड की 82वीं बैठक में आवंटियों के हितों को देखते हुए यह फैसला किया गया है।

आवंटियों को चक्रवृद्धि ब्याज से राहत मिलेगी

योजना में आवेदन करने वाले आवंटियों को चक्रवृद्धि ब्याज से राहत मिल जाएगी। प्रीमियम व साधारण ब्याज के साथ वह अपनी बकाया रकम का भुगतान कर सकेंगे। बकायेदारों में 6872 आवंटी भूखंड योजना व निर्मित भवन योजना के हैं, 1788 आवंटी संस्थागत और 13 आवंटी एसडीजेड श्रेणी के हैं। आवंटियों को बकाया राशि का भुगतान चार किस्तों में करने का मौका मिलेगा।

एसडीजेड के आवंटियों के लिए ट्रांसफर शुल्क तय

जेपी स्पोर्ट्स सिटी में बनी आवासीय योजना में रहने वालों की समस्या को भी यमुना प्राधिकरण बोर्ड ने समाधान किया है। एसडीजेड के लिए अभी तक ट्रांसफर शुल्क निर्धारित नहीं था, इसलिए संपत्ति की खरीद फरोख्त के दौरान मुश्किल हो रही थी। प्राधिकरण ने अन्य श्रेणी की तरह एसडीजेड के लिए भी ट्रांसफर शुल्क तय कर दिया है। यह शुल्क 2.5 प्रतिशत से लेकर पांच प्रतिशत तक है।

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