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PM Awas Yojana: नए नियमों के तहत लाभार्थियों का होगा चयन, इन लोगों को नहीं मिलेगा आवास; जानें क्या हुए बदलाव

PM Awas Yojana New Rules उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के तहत अब वह लोग भी योजना का लाभ ले सकेंगे जो पहले अपात्र की सूची में शामिल होते थे। र्तमान में केंद्र सरकार के निर्देशानुसार आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 का कार्य प्रारंभ कराया जा रहा है। पूर्व में अपात्रता के मानकों में दो पहिया वाहन लैंडलाइन फोन रेफ्रिजरेटर आदि सम्मिलित थे।

By Devendrda Deva Edited By: Riya Pandey Updated: Fri, 30 Aug 2024 07:03 PM (IST)
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प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता के नियम परिवर्तित (प्रतिकात्मक फोटो)

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में पात्रता के नियमों में परिवर्तन कर दिए गए हैं। आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 के लिए अब पात्रों का चयन नए नियमों के तहत किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी ने पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उन्हें इसकी जानकारी दी।

शुक्रवार को गांधी सभागार में जनपद के समस्त ब्लाक प्रमुखों प्रधानों एवं खंड विकास अधिकारियों तथा जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ सीडीओ केके सिंह ने बैठक की।

आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 कार्य शुरुआत

बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों को सीडीओ ने अवगत कराया कि वर्तमान में केंद्र सरकार के निर्देशानुसार आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 का कार्य प्रारंभ कराया जा रहा है। सरकार आवासों के लिए पात्रों के चयन मानकों को संशोधित कर दिया है।

इन चीजों को अपात्रता के मानकों से हटाया

बताया कि पूर्व में अपात्रता के मानकों में दो पहिया वाहन, लैंडलाइन फोन, रेफ्रिजरेटर आदि सम्मिलित थे। वर्तमान में इन्हें अपात्रता के मानकों से हटा दिया गया है। पूर्व में परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10 हजार या उससे अधिक होने पर अपात्र किया जाता था।

वर्तमान में यह सीमा 15 हजार रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। यह भी अवगत कराया कि वर्तमान में समस्त ग्राम पंचायतों में बैठकों का कार्यक्रम चल रहा है। विकासखंड स्तर पर भी इसके प्रचार प्रसार के लिए बैठकें प्रस्तावित है। ग्राम पंचायत स्तर पर एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पात्र परिवार का पूर्ण विवरण अंकित होगा। समय-समय पर इसका अवलोकन खंड विकास अधिकारी करेंगे।

इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ

योजना की अपात्रता के संशोधित मानकों में मोटरचालित तीन, चार पहिया वाहन, मशीनीकृत तीन, चार पहिया कृषि उपकरण, 50 हजार रुपये या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाले किसान क्रेडिट धारक, ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, पंजीकृत गैर कृषि उद्यमों वाले परिवार, परिवार का कोई भी सदस्य जो 15 हजार रुपये प्रतिमाह या उससे अधिक कमाता हो।

आयकर भुगतान करने वाला परिवार, 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमिधारी परिवार, 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमिधारी परिवार योजना के लिए अपात्र रहेंगे। ब्लाक प्रमुख एवं प्रधानों से अपेक्षा की गई कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सूची में प्रत्येक पात्र व्यक्ति का नाम सम्मिलित हो जाए। अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो।

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