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यूपी के इस जिले में अब वाहन ओवर स्पीडिंग भगाने पर देना होगा यह जुर्माना, ARTO ने शुरू कर दी यह बड़ी कार्रवाई

UP News in Hindi एआरटीओ के अनुसार भारी वाहनों के लिए स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा हल्के वाहनों के लिए अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है। 41 चार पहिया वाहन निर्धारित गति सीमा से ओवर स्पीड चलते पाए गए। जिनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि ओवर स्पीडिंग सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है।

By Devendrda Deva Edited By: Mohammed Ammar Updated: Thu, 25 Jan 2024 05:30 PM (IST)
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यूपी के इस जिले में अब वाहन ओवर स्पीडिंग भगाने पर देना होगा यह जुर्माना
जागरण संवाददाता, पीलीभीत : सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने टीम के साथ वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया। इस दौरान निर्धारित से अधिक गति से वाहन दौड़ाने वालों की विशेष तौर पर चेकिंग की गई। इसमें ओवर स्पीड दौड़ने वाला 41 वाहनों को पकड़कर कार्रवाई की गई।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत बृहस्पतिवार को एआरटीओ वीरेंद्र सिंह ने जनपद के विभिन्न प्रमुख मार्गो, नेशनल हाईवे पर ओवर स्पीडिंग कर रहे वाहनों के विरुद्ध चेकिंग की कार्रवाई की। चेकिंग के दौरान वाहनों की गति नापने वाली इंटरसेप्टर मशीन ने मार्ग से ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहनों की पहचान कर कार्रवाई की गई।

एआरटीओ के अनुसार भारी वाहनों के लिए स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा हल्के वाहनों के लिए अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है। 41 चार पहिया वाहन निर्धारित गति सीमा से ओवर स्पीड चलते पाए गए। जिनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई।

उन्होंने कहा कि ओवर स्पीडिंग सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। चेकिंग के दौरान क्षमता से अधिक सवारियां बैठाकर संचालित हो रही ईको, मारुति वैन सहित चार वाहनों के विरुद्ध चालान, बिना परमिट संचालित हो रहे एक वाहन तथा बिना टैक्स जमा किए संचालित हो रऐ दो वाहनों के विरुद्ध भी चालान की कार्रवाई की गई।

इस दौरान फिटनेस व टैक्स समाप्त दो टेंपो जोकि 4 सीट क्षमता वाले वाहनों में 11 व 13 सवारियों का परिवहन करते पाए जाने पर सीज कर थाना गजरौला में निरुद्ध किया गया। साथ ही वाहन चालकों को नियंत्रित गति से ही वाहन चलाने, यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

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