UP News: मुख्यमंत्री आवास योजना में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, इन लोगों को भी मिलेगा लाभ; फार्म भरने की कवायद शुरू
Mukhyamantri Awas Yojana मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ विधवा और दिव्यांगों को मिलेगा। इसके लिए सभी का पंजीकरण फार्म भराने की कवायद शुरू हो गई है। पंजीकरण के दौरान आवेदकों से शपथ-पत्र भराया जाएगा। इसमें इस बात का जिक्र होगा कि मैंने आवास योजना का पहले से लाभ नहीं लिया है। इससे पूर्व दिव्यांग अग्निपीड़ित आश्रय विहीन आदि पात्रों को इस योजना का लाभ मिलता रहा है।
संवाद सूत्र, प्रतापगढ़। Mukhyamantri Awas Yojana: शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ विधवा और दिव्यांगों को मिलेगा। इसके लिए सभी का पंजीकरण फार्म भराने की कवायद शुरू हो गई है। इसमें फार्म पर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और सेक्टर प्रभारी का हस्ताक्षर होना जरूरी है।
पंजीकरण के दौरान आवेदकों से शपथ-पत्र भराया जाएगा। इसमें इस बात का जिक्र होगा कि मैंने आवास योजना का पहले से लाभ नहीं लिया है। अगर लाभ लेने के बाद इसे छुपाया गया तो जांच के दौरान सच्चाई मिलने पर लाभार्थियों से रिकवरी होगी।
योजना में विधवाओं को भी किया गया शामिल
मुख्यमंत्री आवास योजना में शासन ने बड़ा बदलाव किया है। अब इस योजना में विधवाओं को भी शामिल किया गया है। इससे पूर्व दिव्यांग, अग्निपीड़ित, आश्रय विहीन आदि पात्रों को इस योजना का लाभ मिलता रहा है। 18 से 40 साल की विधवाओं को लाभ मिल सकेगा। इसके लिए उन्हें विकास खंड अधिकारी के पास आवेदन करना होगा।
आयुक्त ग्राम विकास का पत्र मिलने के बाद परियोजना निदेशक ने सभी बीडीओ को पात्र विधवाओं की सूची तैयार करने के आदेश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री की तरह ही सीएम आवास योजना में भी पात्र लाभार्थी को 1.20 लाख रुपये आवास बनाने के लिए दिए जाते हैं।
अब तक केवल इन लोगों को मिल रहा था लाभ
इस योजना का लाभ अब तक आश्रय विहीन, बेसहारा, भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले अनुसूचित जन जाति, अग्निपीड़ित और बाढ़ पीड़ितों के साथ दिव्यांगों को मिलता रहा है।
शासन ने इस योजना में बदलाव करते हुए प्राथमिकता पर विधवाओं को भी शामिल किया है। योजना के तहत आर्थिक रूप से पात्र विधवाओं को आवास मुहैया कराया जाएगा। इस बार खासकर उन्हीं के लिए योजना लागू की गई है।