प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नियमों में बदलाव, अब 15 हजार सैलरी और फ्रिज-बाइक वालों को भी मिलेगा योजना का लाभ
Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। जिनके पास घर नहीं है ऐसे गरीबों को आवास योजना का लाभ दिया गया। शासन ने हाल में ही आवास की पात्रता के नियमों में ढील दिया है। इससे बहुत लोगों को सहूलियत मिलेगी। उनको भी सरकारी छत नसीब हो सकेगी।
संवाद सूत्र, प्रतापगढ़। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नियमों में ढील किए जाने से इसका फायदा तमाम ग्रामीणों को मिल सकेगा। उनको भी सरकारी छत नसीब हो सकेगी। अभी तक आवास के लिए आवेदन करने पर टीम जांच करने जाती थी तो उनको अपात्र घोषित कर दिया जाता था। हालांकि इसमें बदलाव किए जाने से वह आवास का लाभ पा सकेंगे।
80 हजार से अधिक गरीबों को मिल चुका है लाभ
शासन की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। इस योजना के तहत ऐसे गरीबों को आवास का लाभ दिया गया, जिनके पास रहने को मकान नहीं था। उनका परिवार छप्परनुमा व कच्चे मकान में रहता था। इस योजना के तहत जनपद के 80 हजार से अधिक गरीबों को आवास का लाभ मिल चुका है।
बाइक और फ्रिज वालों को भी मिलेगा आवास का लाभ
शासन ने हाल में ही आवास की पात्रता के नियमों में ढील दिया है। अब ऐसे आवेदक जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये है। घर में लैंडलाइन फोन है। साथ ही बाइक और फ्रिज भी उनके पास है तो वह अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना में अपात्र नहीं घोषित किए जाएंगे। ऐसे लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।पहले आवेदक की मासिक आय 10 हजार होने और बाइक होने पर उनको सत्यापन के दौरान अपात्र मानकर उनका नाम सूची से बाहर कर दिया जाता था। वह योजना का लाभ पाने से वंचित रह जाते थे।
पुराने नियमों में किया बदलाव
शासन ने पुराने नियमों में बदलाव किया है। इससे उनको सहूलियत मिलेगी। आवास बनाने के लिए तीन किश्त में लाभार्थियों को एक लाख 20 हजार रुपये मिलते हैं। इसमें पहली किश्त 70 हजार, दूसरी 40 हजार और तीसरी किश्त 10 हजार रुपये खाते में आती है।डीआरडीए के परियोजना निदेशक दयाराम यादव ने बताया कि शासन ने आवास योजना के नियमों में बदलाव किया है। इससे उनको सहूलियत मिलेगी। बाइक, लैंडलाइन फोन आदि होने पर भी ग्रामीण आवास का लाभ पा सकेंगे।
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