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    Pratapgarh Court News : हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास, बहन की ससुराल में हुआ था जानलेवा हमला

    Updated: Fri, 26 Sep 2025 08:35 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में जिला सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने हत्या के आरोप में दो सगे भाइयोंमोहम्मद शकील और मोहम्मद नईम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला 10 अगस्त 2023 को हुए एक जानलेवा हमले से संबंधित है जिसमें शरीफ नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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    जिला सत्र न्यायाधीश ने युवक की हत्या मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। जिला सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। शुक्रवार को सुनाए गए फैसले में जज ने मोहम्मद शकील व मोहम्मद नईम पुत्र अब्दुल मोहीद चमरूपुर पठान जेठवारा को दंडित किया।

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    कोर्ट ने प्रत्येक को आजीवन कारावास के साथ 50-50 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया। इस केस में राज्य की ओर से पैरवी डीजीसी योगेश शर्मा तथा एडीजीसी विक्रम सिंह ने की। गांव के मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी अवरून निशा ने केस दर्ज कराया था।

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    अवरून निशा के अनुसार घटना 10 अगस्त 2023 को हुई थी। उसके घर से फोन आया कि उसकी पुत्री से उसके ससुराल वालों से विवाद हो गया है। यह बात सुनकर उसका पुत्र शरीफ उर्फ मिस्टर एवं पोता सोहेल विपक्षी के घर गए।

    जैसे ही वहां पहुंचे, पहले से ही घात लगाए बैठे मोहम्मद शकील, मोहम्मद नईम, अब्दुल मोहीद, मोहम्मद कैफ, हाजिरा बानो मिलकर योजना के तहत उसके पुत्र पर कुल्हाड़ी, फरसे, लोहे की राड एवं डंडे से जान से मार डालने की नीयत से लगातार हमला करने लगे। हमले से शरीफ मौके पर ही गिर गया। उसे अस्पताल मानधाता ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके सिर पर चोट आई थी।

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    अभियुक्त हाजिरा बानो को संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया। पुलिस द्वारा विवेचना के उपरांत मोहम्मद नईम, मोहम्मद शकील तथा हाजिरा बानो के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।