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Pratapgarh News: बंदी पर चाकू से हमला करने वाले को 10 साल की सजा, पेशी के दौरान हुई थी वारदात

प्रतापगढ़ में एक जानलेवा हमले के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी प्रियांशु सोनी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह सजाएं साथ-साथ चलेंगी। दोषी ने पेशी के दौरान चाकू से हमला किया था।

By ramesh yadav Edited By: Shivam Yadav Updated: Thu, 12 Sep 2024 02:58 AM (IST)
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चाकू से हमला करने वाले को 10 साल की सजा।

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट स्नेह लता सिंह ने जानलेवा हमले के दोषी को दंडित किया है। दोषी मिले प्रियांशु सोनी कांशीराम कालोनी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

साथ ही आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कारावास तथा दो हजार अर्थदंड दिया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष से एडीजीसी अनिल मिश्र ने पैरवी की।

इस केस के वादी दीवान कृष्ण कुमार राय के अनुसार, 22 मई 2023 को मुल्जिम पेशी में उसकी ड्यूटी लगी थी। वह मुल्जिम अटल बिहारी को पेशी के लिए पाक्सो कोर्ट में ले गया था। पेशी के पश्चात जब मुल्जिम को वापस लेकर आ रहा था, तभी नई बिल्डिंग की सीढ़ी के पास एक व्यक्ति पहले से खड़ा था।

उसने बंदी अटल बिहारी को गालियां देते हुए जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर दिया। चाकू उसके बाएं कंधे पर जाकर लगीं। बीच-बचाव करने में उक्त चाकू वादी के बाएं हाथ में भी लग गई। हमलावर को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम प्रियांशु सोनी निवासी कांशीराम कालोनी सरोज चौराहा बताया। चाकू को भी बरामद किया गया।

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