खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने विभिन्न त्योहारी अवसरों पर जिले भर से जितने नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे थे उनमें 31 की रिपोर्ट फेल पाई गई है। इनसे संबंधित दुकानदारों पर विभाग ने अर्थदंड लगा दिया है। सभी आरोपित दुकान संचालकों को मिलाकर चार लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। ये सभी कारोबारी 15 दिनों में राशि जमा नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध आरसी काटी जाएगी।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बाजार से दुग्ध उत्पाद जैसे छेने की मिठाइयां, खोया, दही, पनीर और इसके अलावा मसाला, सरसों के तेल आदि खरीदते समय थोड़ा सावधान रहें। आपके भरोसेमंद दुकानदार ही आपको मिलावटी सामग्रियां बेचकर ठग रहे हैं, इससे लोगों की सेहत पर विपरीत असर भी पड़ रहा है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने विभिन्न त्योहारी अवसरों पर जिले भर से जितने नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे थे उनमें 31 की रिपोर्ट फेल पाई गई है। इनसे संबंधित दुकानदारों पर विभाग ने अर्थदंड लगा दिया है। सभी आरोपित दुकान संचालकों को मिलाकर चार लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना लगा है।
दुकानदारों पर अलग-अलग जुर्माना
जिन भी दुकानदारों के यहां से लिए गए जांच नमूने फेल पाए गए हैं वह पान दरीबा, आजाद नगर साउथ मलाका, भारती का पूरा गोहरी फाफामऊ, कालिंदीपुरम सब्जी मंडी, बाई का बाग, थार्नहिल रोड सिविल लाइंस, बमरौली, खीरी, घोघापुर घूरपुर, बख्शीखुर्द दारागंज, मास्टर जहरूल हसन रोड कटरा, रामबाग जानकी बाई ट्रस्ट, जगतपुर बहरिया, दिलकुशा पार्क न्यू कटरा, चक संगतदास घूरपुर, पीएसी गेट धूमनगंज, नार्थ मलाका, बमरौली, सिकंदरा और बारा तहसील क्षेत्र के दुकानदार हैं।
इनमें दुकानदारों पर अलग-अलग आठ हजार से 35 हजार रुपये तक अर्थदंड लगाया गया है।
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सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा ममता चौधरी ने बताया कि ये सभी कारोबारी 15 दिनों में राशि जमा नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध आरसी काटी जाएगी।
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