Amarmani Tripathi: इलाहाबाद HC ने अमरमणि त्रिपाठी की याचिका पर की सुनवाई, आर्डर शीट की तलब; इतने दिनों की दी मोहलत
2002 में दर्ज हुए अपहरण के आरोप मामले में स्पेशल कोर्ट (Special Court) ने अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। याचिका में स्पेशल कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी गई है। इस मामले में याची का पहले अन्य अभियुक्तों के साथ ट्रायल चल रहा था। बाद में याची का केस अलग कर दिया गया।
विधि संवाददाता, प्रयागराज। Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बस्ती की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट (MP/MLA Special Court) को सील बंद लिफाफे में अमरमणि त्रिपाठी केस (Amarmani Tripathi Case) में आर्डर शीट की फोटो कापी 14 मार्च तक भेजने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
2002 में दर्ज हुए अपहरण के आरोप मामले में स्पेशल कोर्ट (Special Court) ने अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। याचिका में स्पेशल कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि वह मूल केस (अपहरण मामले) में जमानत पर है।
अलग किया गया याची का केस
मूल केस के आधार पर गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) मामले में स्पेशल कोर्ट ने गलत तरीके से एनबीडब्ल्यू जारी किया है। इस मामले में याची का पहले अन्य अभियुक्तों के साथ ट्रायल चल रहा था। बाद में याची का केस अलग कर दिया गया।केस अलग होने के बाद पूरी आर्डर शीट उपलब्ध नहीं हो सकी। इस पर कोर्ट ने संदेश वाहक के माध्यम से पूरी आर्डर शीट की फोटो कॉपी भेजने का निर्देश दिया है।
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