UP News: बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में सत्र अदालत ने सुनाई थी मौत की सजा, हाई कोर्ट ने 30 साल कैद में बदली
यूपी के फतेहपुर में तीन साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दोषी विवाहित व्यक्ति की मौत की सजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 साल कैद की सजा में बदल दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोषी के सुधार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता इसलिए फांसी की सजा कम की जानी चाहिए।
विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी विवाहित व्यक्ति की मौत की सजा को 30 साल कैद की सजा में बदल दिया है। कहा है कि उसका न तो कोई आपराधिक इतिहास था और न ही वह पहले दोषी था। उसके सुधार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए फांसी की सजा कम की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा तथा न्यायमूर्ति सैयद आफताब हुसैन रिजवी की खंडपीठ ने यह आदेश दिनेश पासवान की सजा के खिलाफ अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिया है।
फतेहपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है। अपीलकर्ता की वकील तनीषा जहांगीर मुनीर ने कहा, केवल संदेह के आधार पर झूठा फंसाया गया है। घटना को अभियोजन पक्ष द्वारा दबा दिया गया है। मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य का है, जिसकी शृंखला अधूरी है। घटना का स्थान तय नहीं किया गया, क्योंकि मृतक का शव कथित घटना स्थल (अपीलकर्ता के किराये के कमरे) पर नहीं मिला था।
25 साल का था अभियुक्त
मृतक की मां के अनुसार, शव उसके नाना-नानी के घर पर पाया गया था। संबंधित पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा, ‘अपराध बहुत जघन्य प्रकृति का है और वीभत्स तरीके से किया गया है।’ अभियुक्त की उम्र आठ दिसंबर 2021 को 25 वर्ष थी। वह युवक है। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से यह भी स्थापित होता है कि शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है।फतेहपुर के खागा थाने में दर्ज कराई थी एफआईआर
मृत बच्ची की मां ने फतेहपुर के खागा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि दिनेश पासवान बच्ची को बहला-फुसलाकर कमरे में ले गया और जघन्य अपराध कर उसकी हत्या कर दी। सत्र अदालत ने 18 जनवरी, 2022 को पासवान को मौत की सज़ा सुनाई है।यह भी पढ़ें: Kushinagar News: चकबंदी में गांव का पूरा रिकार्ड गायब, HC ने डीएम से मांगा विवरण; पुलिस को लगाई लताड़
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