इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वकीलों की हड़ताल को ठहराया अवैध, शोक सभा के लिए तय किया समय
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में वकीलों की हड़ताल को आपराधिक अवमानना माना है। कोर्ट ने कहा है कि कोई भी वकील या बार एसोसिएशन हड़ताल करता है या न्यायिक कार्य से विरत रहता है तो उसके खिलाफ स्वत आपराधिक अवमानना कार्यवाही की जाएगी। बार कौंसिल ऑफ इंडिया और यूपी बार कौंसिल ने प्रस्ताव दिया है कि अधिवक्ता साथी के निधन पर दिन में 3.30 बजे शोक सभा की जाए।
विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में वकीलों की हड़ताल को आपराधिक अवमानना करार दिया है। कहा है कि कोई भी वकील या बार एसोसिएशन हड़ताल करता है अथवा प्रस्ताव करता है या न्यायिक कार्य से विरत रहता है तो जिला जज की रिपोर्ट पर उसके खिलाफ स्वत: आपराधिक अवमानना कार्यवाही की जाएगी।
कोर्ट ने सभी जिला जजों को वकीलों की हड़ताल अथवा न्यायिक कार्य बहिष्कार की रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है ताकि अवमानना कार्यवाही हो सके। बार कौंसिल आफ इंडिया व उप्र बार कौंसिल ने प्रस्ताव किया है कि अधिवक्ता साथी के निधन पर दिन में 3.30 बजे शोक सभा की जाए ताकि न्यायिक कार्य प्रभावित न हो।
कोर्ट ने कहा, इस प्रस्ताव के उल्लघंन पर आपराधिक अवमानना कार्यवाही होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति डा. गौतम चौधरी की खंडपीठ ने जिला जज प्रयागराज की रिपोर्ट पर शुरू आपराधिक अवमानना केस की सुनवाई करते हुए दिया है।
बार कौंसिल आफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र व उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा ने कहा कि वकीलों की शिकायतों की सुनवाई नहीं होती। ऐसे में उनके पास हड़ताल का ही विकल्प बचता है। अधिकांश समस्या प्रशासन की पहल पर खत्म हो सकती है। इस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी या नामित अपर जिलाधिकारी को समिति में शामिल करने का निर्देश दिया।
महानिबंधक ने बताया कि तीन मई 2023 को हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश व जिला अदालतों में जिला जज /सीनियर अपर जिला जज की अध्यक्षता में शिकायत निवारण समिति गठित की गई है। हाई कोर्ट की समिति में मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राजन राय, न्यायमूर्ति फैज आलम खां, महाधिवक्ता, उप्र बार कौंसिल अध्यक्ष व हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के अध्यक्ष हैं।
जिला अदालतों की समिति में जिला जज, सीनियर अपर जिला जज, सीजेएम, डीजीसी सिविल व क्रिमिनल तथा बार एसोसिएशन अध्यक्ष होंगे।
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