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जौनपुर के SDM को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड सहित किया तलब, 5 जनवरी को होना होगा पेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौनपुर में शाहगंज के एसडीएम को पांच जनवरी को रिकॉर्ड सहित पेश होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने रामा देवी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कई बार सरकारी वकील को जानकारी लेने के लिए समय दिया किंतु कोई जवाब नहीं मिला। इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।

By Jagran NewsEdited By: Abhishek Pandey Updated: Sun, 24 Dec 2023 08:24 AM (IST)
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जौनपुर के SDM को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड सहित किया तलब, 5 जनवरी को होना होगा पेश

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौनपुर में शाहगंज के एसडीएम को पांच जनवरी को रिकॉर्ड सहित पेश होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने रामा देवी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

कोर्ट ने कई बार सरकारी वकील को जानकारी लेने के लिए समय दिया, किंतु कोई जवाब नहीं मिला। इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। याची की तरफ से अधिवक्ता आरएन यादव व अभिषेक यादव ने बहस की। इनका कहना है कि याची की भूमिधरी खेती की जमीन है।

पड़ोसी ने मेड़ काट कर उसके खेत के हिस्से को अपने खेत में मिला लिया है। एसडीएम के समक्ष पैमाइश के लिए अर्जी दी गई। राजस्व‌ निरीक्षक से रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट एसडीएम द्वारा स्वीकार कर ली गई किंतु पैमाइश नहीं कराई जा रही है। केवल तारीख पर तारीख लग रही है। इस पर याचिका दायर की गई है।

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