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UP News: डेंगू-मलेरिया के प्रकोप पर हाई कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट

Prayagraj News इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते प्रकोप पर स्वत संज्ञान लिया है और जनहित याचिका कायम कर राज्य सरकार से उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी मांगी है। याचिका पर अगली सुनवाई छह नवंबर को होगी। मंगलवार को कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल से पूछा कि मलेरिया से निपटने के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

By Jagran NewsEdited By: Abhishek PandeyUpdated: Wed, 01 Nov 2023 08:04 AM (IST)
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डेंगू-मलेरिया के प्रकोप पर हाई कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट
विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते प्रकोप पर स्वत: संज्ञान लिया है और जनहित याचिका कायम कर राज्य सरकार से उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी मांगी है। याचिका पर अगली सुनवाई छह नवंबर को होगी।

मंगलवार को कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल से पूछा कि मलेरिया से निपटने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? यह आदेश मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति अजय भनोट की खंडपीठ ने स्वत: कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

कोर्ट ने पूछा सवाल

कोर्ट ने पूछा है कि क्या राज्य सरकार के पास यह पता लगाने के लिए कोई तंत्र है कि मलेरिया का कौन सा जीनोम प्रमुख है? पीठ ने इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सरकार की कार्ययोजना और प्रक्रिया के बारे में भी ब्यौरा मांगा।

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अपर महाधिवक्ता गोयल ने कहा कि मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है और जिम्मेदार तंत्र पूरी तरह काम कर रहा है। मच्छरों पर नियंत्रण के लिए कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि वह इस संबंध में विस्तृत आदेश पारित करेगी। फिलहाल यह आदेश अपलोड नहीं हुआ है।

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