Move to Jagran APP

Amarmani Tripathi Case: अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें बरकरार, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

वर्ष 2002 में दर्ज हुए अपहरण मामले में स्पेशल कोर्ट ने हाजिर नहीं होने पर अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। याचिका में इसे चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि वह अपहरण के मूल केस में जमानत पर है। गैगस्टर एक्स में जारी गैर जमानती वारंट के खिलाफ अमरमणि त्रिपाठी की याचिका पर बहस पूरी होने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है।

By Jagran News Edited By: Swati Singh Updated: Wed, 20 Mar 2024 09:52 PM (IST)
Hero Image
अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें बरकरार, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एमपी/एमएलए विशेष अदालत बस्ती से गैंगस्टर केस में जारी गैर जमानती वारंट के खिलाफ अमरमणि त्रिपाठी की याचिका पर बहस पूरी होने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है। प्रकरण की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की बेंच कर रही है।

वर्ष 2002 में दर्ज हुए अपहरण मामले में स्पेशल कोर्ट ने हाजिर नहीं होने पर अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। याचिका में इसे चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि वह अपहरण के मूल केस में जमानत पर है।

ये था मामला

मूल केस के आधार पर गैंगस्टर एक्ट केस में स्पेशल कोर्ट ने गलत तरीके से गैर जमानती वारंट जारी किया है। मूल केस में याची का पहले से अन्य अभियुक्तों के साथ ट्रायल चल रहा था। बाद में याची का केस अलग कर लिया गया। इसकी जानकारी नहीं दी गई और वारंट जारी कर दिया गया।

यह भी पढ़ें: Krishna Janmabhoomi Case: कृष्ण कूप में पूजा की मांग पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, मस्जिद पक्ष देगा जवाब

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।