Move to Jagran APP

अतीक अशरफ हत्याकांड : कोर्ट में आरोपितों की ओर से नही पेश हुआ कोई अधिवक्ता, अब 25 अक्टूबर को होगी सुनवाई

अतीक-अशरफ के तीनों हत्यारोपित प्रतापगढ़ की जिला कारागार में निरुद्ध है। मुकदमे की सुनवाई जिला जज संतोष राय की कोर्ट में चल रही है। आरोपितों के विरुद्ध एसआईटी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 13 जुलाई को आरोप पत्र दाखिल किया था मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद मुकदमे को परीक्षण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द करने का आदेश दिया था।

By Jagran NewsEdited By: Nitesh SrivastavaUpdated: Wed, 11 Oct 2023 01:43 PM (IST)
Hero Image
Atiq Ashraf murder case: कोर्ट में पुकार होने पर आरोपितों की ओर से नही पेश हुआ कोई अधिवक्ता
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के हत्यारोंपितो के विचाराधीन मुकदमे की सुनवाई के दौरान हत्यारोंपितो की ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय में बुधवार को हाजिर नही हुआ। विचाराधीन मुकदमे की सुनवाई जिला जज संतोष राय की कोर्ट में चल रही है।

कोर्ट ने दो बार मुकदमे की पुकार कराया। लेकिन मुकदमे के पैरवी करने के लिए कोई हाजिर नही हुआ।अतीक और उसके भाई अशरफ के तीनों हत्यारोपित सनी, लवलेश व अरुण मौर्य प्रतापगढ़ की जिला कारागार में निरुद्ध है। उनको प्रतापगढ़ की जेल से जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अदालत में पेश किया गया था।

यह भी पढ़ें: Atiq Ashraf Murder Case: अतीक-अशरफ हत्‍याकांड के तीनों शूटरों की बढ़ी निगरानी, क्‍यों चौकन्ना हुआ जेल प्रशासन

आरोपितों के विरुद्ध एसआईटी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 13 जुलाई को आरोप पत्र दाखिल किया था ,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद मुकदमे को परीक्षण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द करने का आदेश दिया था।

यह भी पढ़ें: Atiq Murder Case: 13 अप्रैल को होनी थी अतीक-अशरफ की हत्या, लेकिन...चार्जशीट में जुड़े ये तीन नाम उगल रहे कई राज

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि हत्यारोंपित अरुण, लवलेश और सनी सिंह के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302, 307, 302, 120 बी, 419, 420, 467, 468 आईपीसी एवं आर्म्स एक्ट तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। कोर्ट ने मुकदमे के सुनवाई के लिए 25 अक्टूबर की तिथि नियत किया है।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।