जिहादी नारा लगाकर कंडक्टर पर हमला करने वाले की जमानत खारिज, परिचालक पर चापड़ से किया था वार; लोगों को उकसाने की भी कोशिश
Prayagraj News न्यायालय ने कहा कि मामले की परिस्थितियों अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है। अभियोजन ने अदालत को बताया कि वादी राम शिरोमणि विश्वकर्मा निवासी सेमरी प्रतापपुर सरायममरेज ने औद्योगिक क्षेत्र थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उनका बेटा जो सिटी बस में परिचालक के पद पर संविदा पर कार्यरत था। उस पर आरोपित ने चापड़ से वार किया था।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj News: जिहादी नारे लगाकर इलेक्ट्रिक सिटी बस के कंडक्टर पर हमला करने के आरोपित लारैब हाशमी की जमानत अर्जी जिला अदालत ने खारिज कर दी है। अभियुक्त सोरांव के हाजीगंज उर्फ असवा का रहने वाला है और बीटेक का छात्र था।
20 फरवरी को जिला जज संतोष राय ने अभियोजन और आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनकर, पुलिस की केस डायरी, साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी निरस्त की। अभियुक्त को जमानत न मिले, इसके लिए औद्योगिक थाने की पुलिस ने भी प्रभावी पैरवी की।
अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत नहीं
न्यायालय ने कहा कि मामले की परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है। अभियोजन ने अदालत को बताया कि वादी राम शिरोमणि विश्वकर्मा निवासी सेमरी प्रतापपुर सरायममरेज ने औद्योगिक क्षेत्र थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उनका बेटा हरिकेश विश्वकर्मा, जो सिटी बस में परिचालक के पद पर संविदा पर कार्यरत था।
उस पर आरोपित ने डेज मेडिकल के पास झगड़ा होने पर चापड़ से वार किया था, जिससे परिचालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया था।
अभियोजन ने अदालत को बताया कि आरोपित ने वीडियो प्रसारित किया, जिसमें उसने अपने धर्म के लोगों को उकसाने की कोशिश की थी। अभियुक्त ने जिहादी नारे भी लगाए थे।
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