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नई पेंशन स्कीम लागू होने से पहले चयनित शिक्षकों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) लागू होने से पहले जारी विज्ञापन के तहत चयनित सहायक अध्यापकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। कोर्ट ने सरकार की यह दलील अस्वीकार कर दी है कि सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद की गईं हैं। इस कारण वे नई पेंशन स्कीम में होंगे।

By Jagran NewsEdited By: Abhishek PandeyUpdated: Tue, 12 Dec 2023 07:38 AM (IST)
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नई पेंशन स्कीम लागू होने से पहले चयनित शिक्षकों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ: इलाहाबाद हाईकोर्ट
विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) लागू होने से पहले जारी विज्ञापन के तहत चयनित सहायक अध्यापकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। कोर्ट ने सरकार की यह दलील अस्वीकार कर दी है कि सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद की गईं हैं। इस कारण वे नई पेंशन स्कीम में होंगे।

यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने नंदलाल यादव समेत कई याचिकाओं पर पारित किया है। कोर्ट ने विज्ञापन संख्या एक 2002 के तहत नई पेंशन योजना लागू होने के पश्चात नियुक्त अध्यापक याचियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने का निर्देश दिया है। कहा गया था कि सभी सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां पहली अप्रैल 2005 के बाद की गई है, इस कारण वह पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं। वे नई स्कीम में आते हैं। इसे चुनौती दी गई थी।

अधिवक्ता आलोक कुमार यादव का तर्क था कि याची के साथ चयनित और नियुक्त अन्य सभी अध्यापकों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा है, जबकि याचीगण को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। अन्य चयनित सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां नई पेंशन स्कीम लागू होने से पहले ही कर दी गई थी। याचीगण को विभाग की गलती की वजह से ज्वाइन नहीं कराया गया था।

वर्ष 2002 में सहायक अध्यापकों की भर्ती निकाली गई थी। साक्षात्कार 29 नवंबर 2004 को हुआ था तथा 24 दिसंबर 2004 को परिणाम घोषित कर दिया गया था। घोषित परिणामों के आधार पर अधिकांश अध्यापकों को नियुक्ति पत्र देकर ज्वाइन कर दिया गया था। याचीगण को मिले प्लेसमेंट पर कालेज मैनेजमेंट ने ज्वाइन नहीं कराया।

बाद में बोर्ड के हस्तक्षेप पर दूसरे कालेज काशीराज महाविद्यालय इंटर कालेज, औराई संत रविदास नगर में ज्वाइन कराया गया। चूंकि याची की नियुक्ति एवं ज्वाइनिंग नई पेंशन स्कीम लागू होने के पश्चात 15 अप्रैल 2005 को हुई, इस कारण उन्हें पुरानी पेंशन योजना देने से मना कर दिया गया था।

नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद नियुक्तियां किए जाने संबंधी राज्य सरकार की दलील को हाई कोर्ट ने गलत बताया।

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