UP News: अखिलेश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जानें क्या है मामला?
अखिलेश के खिलाफ बिना अनुमति लिए कोविड-19 के नियमों और आचार संहिता का उल्लंघन कर भारी भीड़ के साथ जुलूस निकालने का आरोप है। मजिस्ट्रेट ने पुलिस चार्जशीट पर संज्ञान लेकर समन जारी किया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला खां और विनीत विक्रम ने याचिका पर बहस की। इनका कहना है कि धारा 188 में कंप्लेंट दाखिल हो सकती है।
By Jagran NewsEdited By: Vinay SaxenaUpdated: Tue, 05 Dec 2023 02:32 PM (IST)
विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर, नोएडा के दादरी थाने में फरवरी 2022 में दर्ज मामले में पुलिस चार्जशीट और अपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अखिलेश यादव की याचिका पर दिया है।
अखिलेश के खिलाफ बिना अनुमति लिए कोविड-19 के नियमों और आचार संहिता का उल्लंघन कर भारी भीड़ के साथ जुलूस निकालने का आरोप है। मजिस्ट्रेट ने पुलिस चार्जशीट पर संज्ञान लेकर समन जारी किया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
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वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला खां और विनीत विक्रम ने याचिका पर बहस की। इनका कहना है कि धारा 188 में कंप्लेंट दाखिल हो सकती है। पुलिस को चार्जशीट दायर करने का अधिकार नहीं है। साथ ही चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए आचार संहिता उल्लंघन मामले में कार्रवाई सही नहीं है।