UP News: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में फैसला सुरक्षित, दो घंटे चली सुनवाई
Janmabhoomi Shahi Idgah Mosque dispute मस्जिद पक्ष की तरफ से सभी वादों में बहस पूरी कर ली गई। मस्जिद पक्ष से कोर्ट रूम में नासिरुजम्मा बहस करना चाहते थे लेकिन अधिवक्ता महमूद प्राचा ने उनको (नासिरुजम्मा को ) मना कर दिया और कहा कि हमारी सीनियर अधिवक्ता तसनीम अहमदी ने जब बहस पूरी कर ली है तो आप कुछ बहस मत करिए।
विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह केस में सीपीसी के आदेश सात नियम 11 के तहत दी गई अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। शुक्रवार को करीब दो घंटे सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने यह आदेश सुनाया।
इससे पहले मस्जिद पक्ष की तरफ से सभी वादों में बहस पूरी कर ली गई। मस्जिद पक्ष से कोर्ट रूम में नासिरुजम्मा बहस करना चाहते थे लेकिन अधिवक्ता महमूद प्राचा ने उनको (नासिरुजम्मा को ) मना कर दिया और कहा कि हमारी सीनियर अधिवक्ता तसनीम अहमदी ने जब बहस पूरी कर ली है तो आप कुछ बहस मत करिए।
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इससे पहले मस्जिद पक्ष ने गुरुवार को कहा था मंदिर के पक्षकार के पास वाद दाखिल करने की विधिक हैसियत नहीं है जबकि मंदिर पक्ष की तरफ से कहा गया था कि मामले को लटकाने के लिए बहस दोहराई जा रही है।
शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध बताते हुए हटाने की मांग में 18 सिविल वाद दाखिल किए गए हैं। मस्जिद पक्ष ने इन वादों की पोषणीयता पर सवाल उठाया है और सीपीसी के आदेश सात नियम 11 के तहत चुनौती दी है।इसे भी पढ़ें-मोदी के सपनों की रेल पर सवार पूर्वांचल, लोगों की राह हुई आसान
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