Deoria Incident : नहीं चलेगा मृतक प्रेम यादव के घर पर बुल्डोजर; हाईकोर्ट ने तहसीलदार के आदेश पर लगाई रोक
Allahabad Highcourt याची की ओर से ऋषिपाल सिंह केस में हाई कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए न्यायालय से हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया। कोर्ट ने तहसीलदार के 11 अक्टूबर 2023 के आदेश पर रोक लगाते हुए राजस्व अधिकारियों से कहा है कि याची की अपील का निस्तारण ऋषिपाल सिंह केस में हाईकोर्ट की गाइडलाइन के आलोक में किया जाए।
विधि संवाददाता, प्रयागराज। Deoria Incident : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देवरिया में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में मौत के घाट उतारे गए पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव के घर पर बुल्डोजर चलाने के तहसीलदार के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही याची को नियमानुसार इस मामले में अपील दाखिल करने का निर्देश दिया है।
तहसीलदार ने दिया था ध्वस्तीकरण का आदेश
यह आदेश न्यायमूर्ति सीके राय ने मृतक परिवार के राम भवन यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में तहसीलदार के 11 अक्टूबर 2023 के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका के अनुसार हिंसक वारदात के बाद तहसीलदार ने 11 अक्टूबर को ध्वस्तीकरण आदेश किया था। कहा गया कि राजस्व अधिकारी याची को उसकी जमीन से बेदखल करने और उसे पर बने निर्माण के ध्वस्तीकरण पर आमादा है।
नहीं सुना गया याची का पक्ष
याची की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खलिहान के तौर पर दर्ज है। आदेश करने से पूर्व याची का पक्ष नहीं सुना गया और न ही किसी प्रकार का सीमांकन या सर्वे किया गया। सरकारी वकील का कहना था की याचिका पोषणीय नहीं है क्योंकि राजस्व कानून के तहत इस मामले में याची के पास अपील दाखिल करने का विकल्प उपलब्ध है।
इस पर याची की ओर से ऋषिपाल सिंह केस में हाई कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए न्यायालय से हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया। कोर्ट ने तहसीलदार के 11 अक्टूबर 2023 के आदेश पर रोक लगाते हुए राजस्व अधिकारियों से कहा है कि याची की अपील का निस्तारण ऋषिपाल सिंह केस में हाईकोर्ट की गाइडलाइन के आलोक में किया जाए। कोर्ट ने अपील का निस्तारण होने तक तहसीलदार के आदेश के क्रियान्वन पर रोक लगा दी है।