स्विच ऑफ था डीएम साहब का फोन, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया तलब; मांगा स्पष्टीकरण
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हरदोई के जिलाधिकारी को उनके फोन के स्विच ऑफ होने के कारण तलब किया है। एक लाइसेंस नवीनीकरण मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने बताया कि जिलाधिकारी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए जिलाधिकारी को मंगलवार को सुबह 1015 बजे कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।
विधि संवाददाता, लखनऊ। हाई कोर्ट में एक लाइसेंस नवीनीकरण के मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को सरकारी वकील को कोर्ट से निर्देश मिला कि वह हरदोई के जिलाधिकारी से निर्देश प्राप्त करें, इस पर उन्हें बताया कि जिलाधिकारी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है।
कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए जिलाधिकारी को तलब कर लिया। न्यायालय ने मंगलवार को सवा 10 बजे कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर उन्हें यह बताने को कहा है कि ऐसी क्या परिस्थितियां थीं कि सरकारी वकील के काफी प्रयास के बावजूद उनसे संपर्क नहीं किया जा सका।
प्रमुख सचिव को दी जाएगी जानकारी
न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इस आदेश की जानकारी प्रमुख सचिव, गृह को भी दी जाए और यदि उनका फोन भी स्विच ऑफ हो तो मुख्य सचिव को इस आदेश की जानकारी दी जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की एकल पीठ ने हरदोई के नजाकत अली की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया।याचिका में आठ महीने से आवेदन देने के बावजूद याची के एक्सप्लोसिव लाइसेंस के नवीनीकरण न होने का मुद्दा उठाया गया है। सोमवार को न्यायालय ने सरकारी वकील को जिलाधिकारी से निर्देश प्राप्त कर अवगत कराने को कहा कि नवीनीकरण पर निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है। साथ ही मामले को लंच के बाद सुनवाई के लिए रख दिया।
दोबारा सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने बताया कि जिलाधिकारी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, इस पर न्यायालय ने कहा कि यह वास्तव में एक दुखद स्थिति है कि एक जिले का मुखिया फोन स्विच ऑफ रख के काम कर रहा है। यह समझ से परे है कि यदि कोई आपात स्थिति आ जाए तो जिलाधिकारी से कोई कैसे संपर्क करेगा। इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने जिलाधिकारी को उपस्थित होकर याची के लाइसेंस नवीनीकरण पर अब तक निर्णय न लेने का कारण भी बताने का आदेश दिया है।
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