'पत्नी के पागल होने का आरोप साबित किए बगैर नहीं मिल सकता तलाक', परिवार अदालत के इनकार के खिलाफ अपील खारिज
Prayagraj News इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फतेहपुर के रहने वाले एक व्यक्ति की तलाक की अपील खारिज कर दी जिसमें उसने अपनी पत्नी को पागल बताया था। अदालत ने कहा कि बिना आरोप साबित किए तलाक नहीं दिया जा सकता। व्यक्ति की अपील भी खारिज कर दी गई। अदालत ने पत्नी के पागलपन के आरोपों को साबित करने की आवश्यकता बताई।
आदेश को हाई कोर्ट में दी चुनौती
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