Gyanvapi Case: ज्ञानवापी वुजूखाना सर्वे मामले में अब एक अक्टूबर को सुनवाई, अर्जी खारिज किए जाने को दी गई है चुनौती
ज्ञानवापी वुजूखाना सर्वे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगली सुनवाई एक अक्टूबर को होगी। याची राखी सिंह ने शिवलिंग वाला हिस्सा छोड़ वुजूखाने के सर्वे की मांग की है। वाराणसी जिला कोर्ट में दी गई लक्ष्मी देवी की अर्जी की कापी हलफनामे में दाखिल करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। शिवलिंग वाला हिस्सा छोड़ वुजूखाने के सर्वे की मांग की है।
विधि संवाददाता प्रयागराज। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी वुजूखाना का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वे कराए जाने की मांग वाली पुनरीक्षण याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगली सुनवाई अब एक अक्टूबर को होगी। याची राखी सिंह के अधिवक्ता सौरभ तिवारी के अनुसार कोर्ट ने एक अन्य वादी लक्ष्मी देवी की तरफ से दायर अर्जी प्रस्तुत करने के लिए समय दिया है।
कोर्ट का कहना था कि जब लक्ष्मी देवी की याचिका पर शिवलिंग के सर्वे का आदेश हो चुका है और उस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है तो ऐसे आदेश की मांग कैसे की जा रही है? इस पर बताया गया कि दोनों याचिका में अलग-अलग मांग है। राखी सिंह ने शिवलिंग वाला हिस्सा छोड़ वुजूखाने के सर्वे की मांग की है।
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वाराणसी जिला कोर्ट में दी गई लक्ष्मी देवी की अर्जी की कापी हलफनामे में दाखिल करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने भोजनावकाश के बाद पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई की।
इस याचिका में ज्ञानवापी में कथित वुजूखाने का सर्वे किए जाने की मांग वाली अर्जी वाराणसी जिला जज द्वारा अर्जी खारिज किए जाने को चुनौती दी गई है।
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