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बेसिक शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर जवाब नहीं दाखिल करने पर हाई कोर्ट नाराज, 30 नवंबर को अगली सुनवाई

UP News - इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक अध्यापकों के अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के मामले में समय से जवाब दाखिल न करने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने 30 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करने या संबंधित अधिकारी को पत्रावली सहित हाजिर होने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि बेसिक शिक्षा परिषद नियमावली के विपरीत स्थानांतरण कर रहा है।

By Jagran News Edited By: Shivam Yadav Updated: Sun, 08 Sep 2024 04:27 AM (IST)
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कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि नियत की है।

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक अध्यापकों के अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के मामले में समय से जवाब दाखिल न करने पर नाराजगी जताई है और कहा कि 30 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करें या संबंधित अधिकारी पत्रावली सहित हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने प्रतिभा वर्मा व अन्य की याचिका पर दिया है। 

याचीगण की तरफ से कहा गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज अध्यापकों का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण करने के बजाए सीधे उन विद्यालयों में स्थानांतरण कर रहा है जहां उनके सहमति वाले अध्यापक नियुक्त थे। यह नियमावली के विपरीत है। 

कोर्ट ने इस मामले में संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। मुकदमे की सुनवाई तक परिषद और राज्य सरकार की ओर से कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। 

हालांकि, राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद की अधिवक्ता ने कहा कि जवाब तैयार है और जल्द ही इसे दाखिल कर दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि नियत करते हुए कहा है कि इस दौरान हलफनामा दाखिल कर दिया जाए अथवा संबंधित अधिकारी अगली सुनवाई पर उपस्थित हो।