Move to Jagran APP

Irfan Solanki: इरफान सोलंकी व अन्य की जमानत पर कल हाई कोर्ट में होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देश

कानपुर के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी की सजा के खिलाफ अपील और जमानत अर्जी पर 6 नवंबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट में लिस्टिंग एप्लीकेशन डाली गई थी। सोलंकी बंधुओं को घर जलाने के मामले में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। राज्य सरकार ने भी उम्रकैद की मांग में अपील दाखिल की है।

By Jagran News Edited By: Shivam Yadav Updated: Tue, 05 Nov 2024 08:32 PM (IST)
Hero Image
जमानत अर्जी पर बुधवार छह नवंबर को सुनवाई होगी।
विधि संवाददाता, प्रयागराज। कानपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की तरफ से सजा के खिलाफ दायर की गई अपील व जमानत अर्जी पर बुधवार छह नवंबर को सुनवाई होगी। 

मंगलवार को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता व न्यायमूर्ति सुरेन्द्र सिंह ने अपीलार्थी व राज्य सरकार के अधिवक्ताओं को संशोधित आवेदन दाखिल करने के लिए समय दिया। अपील नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत नहीं दाखिल की गई थी। 

इरफान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी जमानत अर्जी पर जल्दी सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को जमानत पर 10 दिन के भीतर सुनवाई का निर्देश दिया था। 

उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में हाई कोर्ट में लिस्टिंग एप्लीकेशन डाली गई। इस पर 25 अक्टूबर को हुई सुनवाई के बाद खंडपीठ ने जमानत पर सुनवाई के लिए पांच नवंबर की तिथि नियत की थी। 

सोलंकी बंधुओं समेत पांच लोगों को कानपुर की एक महिला का घर जलाने के मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके बाद इरफान की विधायकी खत्म हो गई। इसे उन्होंने अपील में चुनौती दी है। 

इधर, राज्य सरकार ने भी सात साल की कैद की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग में अपील दाखिल की है। अपील लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है। पूर्व विधायक इस समय महराजगंज जेल में बंद हैं।

यह भी पढ़ें: अब लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर विश्व हिंदू महासंघ के नेता को मिली धमकी, PM-CM के लिए अपशब्द इस्तेमाल करने का आरोप

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।