Jaunpur News: जौनपुर में शाहगंज के उपजिलाधिकारी के खिलाफ हाईकोर्ट का वारंट, जानिए क्या है पूरा मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के शाहगंज के उपजिलाधिकारी/सक्षम प्राधिकारी शैलेन्द्र कुमार के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है और छह नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जौनपुर को निर्देश दिया है कि वह सक्षम प्राधिकारी की कोर्ट में नियत तिथि पर उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने श्रीमती वंदना सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है।
By Jagran NewsEdited By: Siddharth ChaurasiyaUpdated: Sat, 30 Sep 2023 10:22 PM (IST)
विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के शाहगंज के उपजिलाधिकारी/सक्षम प्राधिकारी शैलेन्द्र कुमार के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है और छह नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जौनपुर को निर्देश दिया है कि वह सक्षम प्राधिकारी की कोर्ट में नियत तिथि पर उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने श्रीमती वंदना सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने नोटिस जारी की थी। तामील होने के बावजूद कोई जवाब नहीं आया, जिसे गंभीरता से लिया गया है। ग्राम पंचायत सरायख्खाजा के चुनाव मतगणना में धांधली का आरोप लगाया गया था। इसमें पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी वंदना सिंह ने उपजिलाधिकारी शाहगंज की अदालत में चुनाव याचिका दाखिल की।सुनवाई में देरी पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी शाहगंज को चुनाव याचिका छह माह में तय करने का आदेश दिया। इसका पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका दायर की गई। मामले के तथ्यों के अनुसार पंचायत चुनाव के दौरान ग्राम पंचायत में कुल 1677 मत पड़े थे किंतु मतगणना में 1605 मत ही निकले और 30 मत अवैध मिले थे। याचिका में धांधली का आरोप है। निकटतम प्रतिद्वंद्वी वंदना सिंह ने 72 मत चोरी करने का आरोप लगाते हुए पुनः मतगणना कराए जाने की मांग की थी। यहां रैना सिंह निर्वाचित घोषित की गई हैं।
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