Move to Jagran APP

Krishna Janmabhoomi Case: कृष्ण कूप में पूजा की मांग पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, मस्जिद पक्ष देगा जवाब

मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद परिसर स्थित श्रीकृष्ण कूप-शीतला माता के पूजा संबंधी अधिकार की मांग को लेकर दायर अर्जी पर दोनों पक्षों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस पूरी कर ली। मस्जिद पक्ष को पेन ड्राइव में फोटो वगैरह मंदिर पक्ष की तरफ से दिया गया है। अब शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष जवाब देगा। अगली सुनवाई होली के बाद होगी।। कोर्ट डेट फिक्स करेगी।

By Jagran News Edited By: Shivam Yadav Updated: Wed, 20 Mar 2024 08:57 PM (IST)
Hero Image
Krishna Janmabhoomi Case: कृष्ण कूप में पूजा की मांग पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, मस्जिद पक्ष देगा जवाब
विधि संवाददाता, प्रयागराज। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद परिसर स्थित श्रीकृष्ण कूप-शीतला माता के पूजा संबंधी अधिकार की मांग को लेकर दायर अर्जी पर दोनों पक्षों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस पूरी कर ली। 

मस्जिद पक्ष को पेन ड्राइव में फोटो वगैरह मंदिर पक्ष की तरफ से दिया गया है। अब शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष जवाब देगा। अगली सुनवाई होली के बाद होगी।। कोर्ट डेट फिक्स करेगी। 

न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अदालत में मंदिर पक्ष से जुड़े लोगों ने अर्जी देकर पूजा से रोकने का आरोप लगाया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से वर्चुअल रूप से बहस में जुड़ीं सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता तसनीम अहमदी ने पूजा के अधिकार के लिए वादी द्वारा दायर तत्काल आवेदन का विरोध किया।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।