Mahakumbh 2025: प्रयागराज में मांस-मदिरा की बिक्री पर रोक, महाकुंभ को लेकर CM योगी ने जारी किया आदेश
प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 को लेकर सीएम ने अहम निर्देश दिए हैं। इस दौरान मांस-मदिरा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतों की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह घोषणा की है। महाकुंभ के दौरान मेला क्षेत्र के 500 मीटर के दायरे में आने वाले सभी मोहल्लों में यह प्रतिबंध लागू रहेगा। नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संतों व सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में मांस-मदिरा की बिक्री नहीं होगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। संतों के साथ संवाद के दौरान अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरि गिरि ने कुंभ व माघ मेला के दौरान मेला क्षेत्र के पास मांस-मदिरा की बिक्री पर चिंता व्यक्त की।
इस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि महाकुंभ सनातन धर्म के वैभव को प्रदर्शित करते हुए संस्कृति को संरक्षित करता है। इसके ध्वजवाहक अखाड़े और विभिन्न परंपराओं के संत हैं। सरकार उनके निर्देशन में काम करती है।
संतों की भावनाओं के अनुरूप महाकुंभ के दौरान उसकी शास्त्रीय सीमा (परिक्षेत्र) में मांस-मदिरा की बिक्री पर रोक रहेगी। जो निर्देश को नहीं मानेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
500 मीटर दूर से माना जाता है महाकुंभ का परिक्षेत्र
महाकुंभ का परिक्षेत्र संगम व गंगा-यमुना तट (मेला क्षेत्र) से 500 मीटर दूर माना जाता है। इसमें कीडगंज, अरैल, झूंसी, दारागंज, अलोपीबाग, मधवापुर, शंकरघाट, रसूलाबाद, शिवकुटी, छतनाग, बलुआघाट, द्रोपदी घाट, फाफामऊ, गोविंदपुर, मुट्ठीगंज, बघाड़ा, सादियाबाद जैसे मोहलले शामिल हैं।
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उक्त मोहल्लों में मांस-मदिरा की बिक्री का प्रस्ताव प्रयागराज नगर निगम पास कर चुका है, लेकिन उसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। अधिकतर मोहल्लों में मांस-मदिरा की बिक्री हो रही है। संत उससे व्यथित हैं।
निर्वाणी अनी अखाड़ा के अध्यक्ष श्रीमहंत मुरली दास ने कहा कि मांस-मदिरा की बिक्री पर रोक कागजी साबित हाे रहा है। इसको लेकर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ऐसा न हुआ तो सनातन धर्मावलंबियों की भावनाएं आहत होंगी।
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