अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर HC में हुई हियरिंग
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की गैंगस्टर एक्ट मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 28 नवंबर तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को चार सप्ताह में जमानत अर्जी तय करने का निर्देश दिया था। अंसारी को अन्य मामलों में जमानत मिल चुकी है लेकिन गैंगस्टर एक्ट में अभी भी जेल में हैं। इसी पर सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोतवाली कर्वी, चित्रकूट में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के केस में अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी की सुनवाई की अगली तारीख 28 नवंबर नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने याची अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय व शासकीय अधिवक्ता एके संड को सुनकर दिया है।
कोर्ट को बताया गया कि सरकार की तरफ से जवाबी हलफनामा 23 नवंबर 2024 को दाखिल किया गया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध नहीं था। कोर्ट ने महानिबंधक कार्यालय को हलफनामा रिकार्ड पर पेश करने और याची अधिवक्ता को इसका जवाब दाखिल करने का समय दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2024 के आदेश से हाईकोर्ट को अंसारी की जमानत अर्जी चार सप्ताह में तय करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 18 दिन बाद पांच नवंबर 2024 को दाखिल की गई है।
मामले के अनुसार, अमावस्या पर्व पर चित्रकूट में पुलिस टीम गश्ती पर थी। उसी दौरान याची के गैंग की गतिविधियों को लेकर यह एफआइआर दर्ज की गई है। जेल में बंद अंसारी को अन्य मामलों में जमानत मिल चुकी है। गैंगस्टर एक्ट में भी जमानत पर रिहाई की मांग में अर्जी दाखिल की गई है।
इसे भी पढ़ें- Abbas Ansari Bail: विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानतबता दें कि सितंबर 2024 में पुलिस ने अब्बास अंसारी समेत पांच लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। यह मामला चित्रकूट जिले की कर्वी कोतवाली में दर्ज किया गया है। अब्बास अंसारी पर चित्रकूट जेल में रहते समय रंगदारी मांगने का आरोप है।
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