PDA Board Meeting: महाकुंभ पर खर्च होंगे 500 करोड़ रुपये से अधिक, बढ़ा आवासीय दायरा; जानें बजट प्लान में क्या है खास
मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में मंगलवार को इंदिरा भवन स्थित पीडीए सभागार में पीडीए बोर्ड की 137वीं बैठक हुई। इसमें महायोजना 2031 वित्तीय वर्ष 2024-25 का मूल बजट पीडीए के बाइलाज में संशोधन वित्तीय वर्ष 2021-22 की बैलेंस सीट का अनुमोदन और झलवा क्षेत्र में बेटरमेंट चार्ज सहित छह एजेंडा रखा गया। महायोजना में 2021 में आवासीय क्षेत्र का दायरा 36 प्रतिशत निर्धारित किया गया था।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। PDA Board Meeting: महायोजना-2031 और वित्तीय वर्ष 2024-25 का मूल बजट प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) बोर्ड की बैठक में पास हो गया। नए मास्टर प्लान में आवासीय और व्यावसायिक दायरा बढाया गया है। 2021 महायोजना की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक है। व्यावसायिक क्षेत्र में भी दो प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है। बोर्ड की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 का मूल बजट 875.35 करोड़ रुपये का पास किया गया।
आगामी वित्तीय वर्ष के लिए जारी बजट में 500 करोड़ रुपये से अधिक महाकुंभ के विकास कार्य में लगाया जाएगा। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के संशोधित नियमों को भी बोर्ड में पास कर लागू किया गया।
मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में मंगलवार को इंदिरा भवन स्थित पीडीए सभागार में पीडीए बोर्ड की 137वीं बैठक हुई। इसमें महायोजना 2031, वित्तीय वर्ष 2024-25 का मूल बजट, पीडीए के बाइलाज में संशोधन, वित्तीय वर्ष 2021-22 की बैलेंस सीट का अनुमोदन और झलवा क्षेत्र में बेटरमेंट चार्ज सहित छह एजेंडा रखा गया। शहरी सीमा का विस्तार होने से पीडीए का दायरा महायोजना 2031 में 309 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 397 वर्ग किलोमीटर हो गया है।
महायोजना में 2021 में पीडीए की ओर से आवासीय क्षेत्र का दायरा 36 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। वहीं, महायोजना 2031 में बढ़ाकर 46.50 प्रतिशत किया गया है। व्यावसायिक क्षेत्र का दायरा 2.04 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.57 प्रतिशत कर दिया गया है।
पीडीए बोर्ड की बैठक में मूल बजट 2024-25 को वित्त नियंत्रक रामकुमार गुप्ता ने प्रस्तुत किया। बोर्ड में पास महायोजना को शासन के पास भेजा जाएगा। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।
बैठक में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, पीडीए उपाध्यक्ष अरविंद चौहान, सचिव अजीत सिंह, नगर आयुक्त चंद्रमोहन गर्ग, मुख्य नगर नियोजक टीपी सिंह, योगेश कुमार गौड़, राम लखन, राजेंद्र मिश्र, रंजीत सिंह, कमलेश कुमार आदि मौजूद रहे।
महायोजना में हुए मुख्य बदलाव प्रतिशत में
2021 - 2031
36 आवासीय दायरा- 46.50 आवासीय
2.04 व्यावसायिक दायरा- 4.57 व्यावसायिक दायरा
04 स्कूल, कालेज व अन्य - 6.76 स्कूल, कालेज व अन्य के लिए
5.57 औद्योगिक- 5.14 औद्योगिक
मंडलायुक्त प्रयागराज विजय विश्वास पंत के अनुसार, महायोजना-2031 बोर्ड में पास किया गया है। इसे शासन के पास भेजकर जल्द ही लागू किए जाने का प्रयास होगा। महाकुंभ के विशेष बजट पर भी चर्चा हुई है।
प्रयागराज जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल के अनुसार, मास्टर प्लान लागू होने से शहर में विकास का एक निश्चित खाका तैयार करने में आसानी होगी। कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसका लाभ सीधे लोगों को मिलेगा।
नगर आयुक्त प्रयागराज चंद्रमोहन गर्ग का कहना है पीडीए ने सभी महत्व पूर्ण बातों को ध्यान में रखा है जिसका लाभ सीधे आम नागरिकों को मिलेगा। आवासीय व व्यावसायिक दायरा बढ़ाने से तेजी से विकास होगा।
उपाध्यक्ष पीडीए अरविंद चौहान के अनुसार, विस्तारित क्षेत्र के विकास और आय का ध्यान दिया गया है। मास्टर प्लाटन में लोगों के प्रमुख बातों को शामिल किया गया है। स्मार्ट सिटी में बेहतर विकास का प्लान महायोजना के माध्यम से बनाया गया है।
1015 वर्ग किलोमीटर है पीडीए का दायरा
309 वर्ग किलोमीटर के दायरे पर महायोजना 2021 तैयार किया गया था
397 वर्ग किलोमीटर के दायरे पर महायोजना 2031 तैयार किया गया है
88 वर्ग किलोमीटर का दायरा महायोजना में बढ़ा है
पार्किंग के साथ तीन तल निर्माण की अब मिलेगी अनुमति
प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में संशोधन करने से मकान बनवाने वालों को एक तल अतिरिक्त बनवाने की सुविधा मिलेगी। अब पार्किंग के साथ तीन तल का मकान बनाने की अनुमति मिलेगी। इसके पहले दो मंजिल ही आवासीय मकान बनाने की अनुमति मिलती थी।
इसके अलावा नर्सिंग होम बनाने के लिए सड़क की चौड़ाई का भी मानक कम कर दिया गया है। एक दर्जन से अधिक मामलों में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की ओर से भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में संशोधन किया गया है। इन संशोधनों को बोर्ड की बैठक में पास कर दिया गया है।
आवास एवं शहरी नियोजन के अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने यह शासनादेश जारी कर दिया है। सभी प्राधिकरण में यह आदेश भेजा जा चुका है। मंगलवार को पीडीए में परिवर्तित बाइलाज को लागू कर दिया गया। आवासीय भवनों की ऊंचाई अब 12.50 मीटर की ओगी।
गैर आवासीय भू उपयोग में नर्सिंग होम का मानचित्र 12 मीटर चौड़ाई वाली सड़कों पर भी पास हो जाएगा। इसके पहले 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर नर्सिंग होम बनाने के लिए मानचित्र पास होता था। 300 वर्ग मीटर के अधिक क्षेत्र फल के एकल आवासीय भवनों में 17.50 मीटर ऊचाई वाले निर्माण की अनुमति देने की तैयारी की जा रही है। इसके पहले 10.50 मीटर तक निर्धारित थी।
पीडीए के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि मानचित्र पास कराने के लिए आनलाइन आवेदन के दौरान दर्ज कराई गई आपत्तियों का निस्तारण 15 दिनों के भीतर नहीं किया जाएगा तो वह आवेदन स्वत: ही निरस्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर मानचित्र पास होने के बाद डिमांड धनराशि नहीं जमा होने पर भी मांग पत्र स्वत: ही निरस्त हो जाएगी।
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