श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में अब 19 को सुनवाई, अगली तारीख में तय हो सकते हैं वाद बिंदु
मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में अब अगली सुनवाई 19 नवंबर को दोपहर दो बजे से होगी। अपरिहार्य कारणवश मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। मंदिर पक्ष से जुड़े अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायमूर्ति की तरफ से नामित किए गए हैं
विधि संवाददाता, प्रयागराज। मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में अब अगली सुनवाई 19 नवंबर को दोपहर दो बजे से होगी। अपरिहार्य कारणवश मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। मंदिर पक्ष से जुड़े अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायमूर्ति की तरफ से नामित किए गए हैं।
वाद बिंदु तय किए जाने पर होनी है सुनवाई
सिविल वादों में लंबित कुछ अर्जियों सहित वाद बिंदु तय किए जाने पर सुनवाई होनी है। पक्षकार और अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अगली सुनवाई में वाद बिंदु तय होने की उम्मीद है। इससे पहले न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
उन्होंने स्वामित्व संबंधी 15 सिविल वादों को एक साथ सुने जाने तथा इसके खिलाफ मस्जिद पक्ष की तरफ से दायर आवेदन (रिकाल एप्लीकेशन) खारिज करने का आदेश सुनाया था। वादों की पोषणीयता को सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 (यह निरर्थक मुकदमेबाजी को हतोत्साहित करता है।) के तहत चुनौती देने संबंधी मस्जिद पक्ष की अर्जी भी न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने ही खारिज की थी और मुकदमों को सुनवाई योग्य पाया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती
वह 18 अक्टूबर 2023 से यह मामला सुन रहे थे। उनकी कोर्ट में 39 अलग-अलग कार्यदिवसों में यह मामला सुना गया था। अब मस्जिद पक्ष ने सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इस पर शीर्ष अदालत ने दोनों ही पक्षों को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
एसडीएम कोर्ट बंद होने से लोग हलकान
कुंडा : तहसील कुंडा के एसडीएम न्यायालय में तैनात पेशकार रंजीत भारती को डेंगू होने से वह अवकाश पर हैं। इसके चलते न्यायालय में कई दिनों ताला बंद है। ऐसे में अधिवक्ता से लेकर वादकारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।तहसील के अधिवक्ता केके सिंह, सिद्ध नाथ सरोज, शिव कुमार पांडेय, कौशलेश पांडेय, श्याम पांडेय, रामचंद्र विश्वकर्मा, पुष्पेश पांडेय, श्रीकृष्ण शुक्ला आदि का कहना है कि एसडीएम न्यायालय बंद होने से न तो कोई दायरा हो पा रहा है। न ही किसी फाइल का मुआयना। नकल भी नहीं निकल पा रही है। इससे वादी भी परेशान हो रहे हैं। एसडीएम भरत राम ने बताया कि जल्द ही दूसरे स्टाफ की तैनाती करके कोर्ट को संचालित कराया जाएगा।
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