Move to Jagran APP

छोटे-मोटे अपराध में अब इन लोगों की नहीं होगी सीधे गिरफ्तारी, लेनी होगी अनुमति, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की 35 (7) में प्रविधान किया गया है। इसके साथ ही गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में थाना या जिला मुख्यालय स्तर पर एएसआइ द्वारा डिजिटल माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इसका भी प्रविधान किया गया है। गंभीर अपराध के मामले में इजाजत जरूरी नहीं माना गया है। इसके लागू होने से जनसामान्य व्यक्ति को काफी सहूलियत होगी।

By Jagran News Edited By: Vivek Shukla Published: Fri, 05 Jul 2024 01:01 PM (IST)Updated: Fri, 05 Jul 2024 01:01 PM (IST)
गिरफ्तारी से पहले अपने उच्चाधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

 जागरण संवाददाता, प्रयागराज। छोटे-मोटे अपराध में अब बीमार और बुजुर्ग व्यक्ति की गिरफ्तारी सीधे नहीं होगी। मुकदमे की विवेचना करने वाले दारोगा या इंस्पेक्टर को गिरफ्तारी से पहले अपने उच्चाधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

इजाजत मिलने पर ही ऐसे आरोपित को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उच्चाधिकारी की अनुमति बिना गिरफ्तारी को वैध नहीं माना जाएगा।

वहीं, आम जनता की जानकारी को सुलभ करने के लिए थाना, जिला मुख्यालय पर एएसआइ स्तर के अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रविधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 37 में किया गया है। पुलिस भी छोटे-छोटे अपराध में दबिश देकर बुजुर्ग या बीमार व्यक्ति को तत्काल नहीं गिरफ्तार कर पाएगी।

इसे भी पढ़ें-पूर्वी यूपी में आज होगी भारी बारिश, बलरामपुर-गोरखपुर सहित 40 से अधिक जिलों में वज्रपात का अलर्ट

मुकदमा वादी, पीड़ित को विवेचना की प्रगति बताएगा विवेचक

किसी भी मुकदमे की विवेचना करने वाले विवेचक के लिए यह आवश्यक कर दिया गया है कि वह 90 दिनों के भीतर विवेचना की प्रगति के बारे में वादी मुकदमा और पीड़ित व्यक्ति को बताएगा। ई-मेल या वाट्सएप के जरिए भी प्रगति के बारे में अवगत करा सकता है। इसका प्रविधान भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 193 (3) में किया गया है।

एसीपी श्‍वेताभ पांडेय ने कहा कि नए कानून में अपराध से संबंधित मामले में बीमार या बुजुर्ग की गिरफ्तारी से पहले डिप्‍टी एसपी से अनुमति लेना आवश्‍यक होगा।

इसे भी पढ़ें-श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में साल की पहली छमाही में बढ़े 45.76 प्रतिशत श्रद्धालु, चढ़ावा जानकर हो जाएंगे हैरान


This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.