Allahabad High Court: मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ जनहित याचिका, इस दिन होगी मामले की अगली सुनवाई
मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ गबन का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर करने वाली छात्रा ने सुरक्षा हर्जाना के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में 50 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करा दिया है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका पर विपक्षी संख्या चार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस प्रकरण में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।
विधि संवाददाता, प्रयागराज। मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ गबन का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर करने वाली छात्रा ने सुरक्षा हर्जाना के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में 50 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करा दिया है।
इसके बाद कोर्ट ने याचिका पर विपक्षी संख्या चार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस प्रकरण में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। इससे पहले 13 मई के आदेश से याचिका में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को देखते हुए कोर्ट ने याची को महानिबंधक के समक्ष 50 हजार रुपये सुरक्षा हर्जाना जमा करने का आदेश दिया था। इसका अनुपालन याची द्वारा किया गया।
छात्रा नीतू की इस जनहित याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने की। हालांकि विश्वविद्यालय के अधिवक्ता ने दाखिल याचिका के पीछे कुछ लोगों की शह होने की आशंका जताते हुए कहा कि याची के पास ऐसे दस्तावेज कहां से आए हैं, जिनके आधार पर याचिका में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाया गया है।
फिलहाल, कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा था कि यदि आरोप सही प्रतीत होते हैं तो सुनवाई की जाएगी। यदि आरोप निराधार निकले तो राशि जब्त कर ली जाएगी।