कांग्रेस के ‘85 सौ रुपये’ वाले वादे को लेकर जनहित याचिका, सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कांग्रेस के ‘85 सौ रुपये’ वाले वादे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। कार्यकर्ता ने याचिका में कांग्रेस के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने के साथ ही पार्टी का चुनाव चिह्न जब्त कर पंजीकरण निलंबित किए जाने की मांग की है। संभावना है कि अगले सप्ताह इस याचिका पर सुनवाई हो।
विधि संवाददाता, प्रयागराज। लोकसभा चुनाव के बाद 85 सौ रुपये प्रति माह का वादा करने वाले कांग्रेस के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने के साथ ही पार्टी का चुनाव चिह्न जब्त कर पंजीकरण निलंबित किए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।
फतेहपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता भारती सिंह ने यह जनहित याचिका दाखिल की है। अगले सप्ताह इसकी सुनवाई की संभावना है। याचिका में कहा गया है कि हाल ही संपन्न लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने गारंटी कार्ड योजना के तहत गरीब, पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यकों को चुनाव बाद जुलाई महीने से प्रतिमाह 8500 रुपये उनके बैंक खाते में जमा करने का वादा किया था। यह झूठा निकला।
याची का कहना है कि कोई प्रलोभन नहीं दे, इस संबंध में चुनाव आयोग ने दो मई 2024 को एडवाइजरी भी जारी की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस पर अमल नहीं किया। यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 121(1) (ए) का खुला उल्लंघन है।
साथ ही भारतीय न्याय संहिता व भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है। याची का कहना है कि उसने कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग को प्रत्यावेदन दिया था, लेकिन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की इसलिए यह जनहित याचिका दायर की गई है।
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