फूलपुर उपचुनाव: प्रत्याशियों को तीन बार में देना होगा खर्च का हिसाब, सर्विलांस टीमों की होगी पैनी नजर
फूलपुर उपचुनाव में उम्मीदवारों को अपने खर्च का हिसाब तीन चरणों में देना होगा। 4 8 और 11 नवंबर को उम्मीदवारों को अपना खर्च विवरण प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा 40 लाख रुपये तय की है। उम्मीदवार एक बार में अधिकतम 10 हजार रुपये खर्च कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट और ईडीसी के माध्यम से भी मतदान किया जा सकता है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में अब प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई है। नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद आचार संहिता का पालन कराने पर प्रशासन का जोर रहेगा। खर्च से लेकर अन्य गतिविधियों पर सर्विलांस समेत विभिन्न टीमों की पैनी नजर रहेगी।
जिला प्रशासन की ओर से प्रत्याशियों को खर्च का हिसाब देने के लिए तीन तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। चार, आठ व 11 नवंबर को उम्मीदवार अपने खर्च का हिसाब देंगे। व्यय प्रेक्षक की ओर से इस बारे में कोषाधिकारी कार्यालय को निर्देश जारी कर दिया गया है।
सभी प्रत्याशियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सीमा 40 लाख रुपये खर्च करने हैं। सभी प्रत्याशी चुनाव के दौरान एक बार में अधिकतम 10 हजार रुपये ही खर्च कर सकते हैं। खर्च के सभी बाऊचर्स भी दिखाने होंगे। व्यय लेखा रजिस्टर में उल्लिखित व्यय (नकद, बैंक व दिन-प्रतिदिन) को बताना होगा।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी पूजा मिश्रा ने बताया कि निर्वाचन कार्य के लिए अलग से खोले गए बैंक खाते से ही सभी लेनदेन किए जाएगे। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
पोस्टल बैलेट-ईडीसी से भी कर सकते हैं मतदानउपचुनाव में भी पोस्टल बैलेट और ईडीसी से अपना मतदान कर सकते हैं। चुनाव ड्यूटी में लगे मतदान कार्मिकों को आठ एवं नौ नवंबर को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान के लिए बिशप जानसन गर्ल्स स्कूल एंड कालेज, मिशन रोड, कटरा में फेसीलिटेशन सेंटर निर्धारित किया गया है।
फूलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के ऐसे मतदाता जो सरकारी सेवा में कार्यरत हैं और विधानसभा उप निर्वाचन-2024 में निर्वाचन कार्य में लगे है को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान के लिए अतिरिक्त फेसीलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। यह केंद्र आठ एवं नौ नवंबर को सुबह 10 बजे से कार्य समाप्ति तक चलेगा, जिसमें प्रशिक्षण के बाद मतदान कार्मिक निर्धारित काउंटर पर जाकर जानकारी प्राप्त कर पोस्टल बैलेट-ईडीसी के माध्यम से मतदान की सुविधा का लाभ उठा सकते है।
ईडीसी के माध्यम से मतदान करने वाले कार्मिकों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके आधार पर वे मतदान के दिन अपनी तैनाती स्थल पर ही ईवीएम से मतदान कर सकेंगे। इस सुविधा का लाभ निर्वाचन कार्य में लगे सभी मतदान कार्मिक उठा सकते हैं।वयोवृद्ध मतदाता भी कर सकते हैं पोस्टल बैलेट का उपयोग
पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने के इच्छुक 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता एवं दिव्यांगजन निर्धारित तिथि व समय पर अपने निवास से ही वोट डाल सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मतदाता सूची रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में है।ये मतदाता आठ एवं नौ नवंबर को सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक घर बैठे मतदान कर सकते हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ये मतदाता इन तिथियों पर अपने घर पर रहें जिससे उनका मतदान कराया जा सके।
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इसके सात ही कौन माइक्रो आब्जर्वर किस मतदान केंद्र पर होंगे। इसी तरह कौन सी पोलिंग पार्टी किस बूथ पर जाएगी, यह भी तय हो गया। सीडीओ गौरव कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी पूजा मिश्रा व सामान्य प्रेक्षक की लाइजन आफिसर जूही प्रसाद भी मौजूद रहीं।
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