यौन संबंध से इनकार बन सकता है तलाक का आधार बशर्ते… इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की पति की अपील
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि लंबे समय तक यौन संबंध से इनकार करने के आधार पर विवाह विच्छेद (तलाक) की मांग की जा सकती है। यह फैसला एक पति द्वारा दायर अपील पर आया जिसमें उसने अपनी पत्नी द्वारा यौन संबंध से इनकार करने के आधार पर तलाक की मांग की थी। कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया है।
विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि लंबे समय तक यौन संबंध से इनकार करने के आधार पर विवाह विच्छेद (तलाक) की मांग की जा सकती है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह तथा न्यायमूर्ति डोनादी रमेश की खंडपीठ ने कहा, पक्षकार किस प्रकार की शारीरिक अंतरंगता बनाए रख सकते हैं, यह मुद्दा न्यायिक निर्धारण का विषय नहीं है।
खंडपीठ ने यह टिप्पणी पति द्वारा दायर अपील खारिज करते हुए की। अपीलार्थी ने मीरजापुर के पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें तलाक के लिए उसकी अर्जी को खारिज कर दिया गया था।
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खंडपीठ ने कहा, वैवाहिक संबंध में रहने वाले दोनों पक्षों के बीच निजी संबंध की सटीक प्रकृति के बारे में कोई नियम बनाना कोर्ट का काम नहीं है। यौन संबंध से इनकार करने के आधार पर विवाह विच्छेद की मांग हो सकती है, बशर्ते ऐसा लंबे समय तक रहा हो।
दोनों पक्ष (पेशे से डॉक्टर) की शादी जून 1999 में हुई थी। दो बच्चे हैं। एक अपने पिता के साथ रहता है और दूसरा अपनी मां के साथ। अपीलकर्ता पति ने दिल्ली में अपनी निजी क्लीनिक स्थापित की है।
पत्नी (प्रतिवादी) भारतीय रेलवे से सेवानिवृत्त कर्मचारी है। शादी के नौ साल बाद पति ने क्रूरता के आधार पर तलाक का केस मीरजापुर परिवार अदालत में दायर किया। आरोप लगाया गया कि पत्नी ने धार्मिक गुरु के प्रभाव में आकर यौन संबंध बनाने से इनकार कर दिया है।
उधर, पत्नी ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि दो बच्चों के जन्म से यह साबित होता है कि उनके बीच सामान्य, स्वस्थ संबंध थे। कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि दोनों पक्षों के बीच सामान्य वैवाहिक संबंध था। विवाह के दो वर्ष के भीतर उनके दो बच्चे पैदा हुए। यौन संबंध से इनकार का आधार मौजूद नहीं है।यह भी पढ़ें: बाइक की टक्कर से हाईवे पर गिरे 3 भाई बहन, जैसे ही उठने लगे- पीछे से आ रहे वाहन ने रौंदकर ले ली जान
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