श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में HC का निर्णय आज, स्वामित्व की मांग को लेकर दाखिल सिविल वाद की पोषणीयता पर होगा फैसला
मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद के बहुचर्चित विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय गुरुवार को सामने आएगा। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन दोपहर दो बजे यह फैसला सुनाएंगे कि स्वामित्व की मांग को लेकर दाखिल सिविल वाद पोषणीय हैं अथवा नहीं। छह जून 2024 को 32वीं सुनवाई में कोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया था। इस प्रकरण में 18 अक्टूबर 2023 से सुनवाई चल रही हैं।
विधि संवाददाता, प्रयागराज। मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद के बहुचर्चित विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय गुरुवार को सामने आएगा। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन दोपहर दो बजे यह फैसला सुनाएंगे कि स्वामित्व की मांग को लेकर दाखिल सिविल वाद पोषणीय हैं अथवा नहीं।
छह जून 2024 को 32वीं सुनवाई में कोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया था। इस प्रकरण में 18 अक्टूबर 2023 से सुनवाई चल रही हैं।
क्या है मस्जिद और मंदिर का पक्ष?
मस्जिद पक्ष की तरफ से कहा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कारण सिविल वाद प्रतिबंधित हैं। मियाद कानून के अनुसार इसे निरस्त किया जाना चाहिए। वक्फ संपत्ति होने के कारण सिविल कोर्ट को वाद सुनने का अधिकार नहीं है। मस्जिद पक्ष ने सिविल वादों को निरस्त करने के लिए सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत अर्जी दी है। मंदिर पक्ष ने आपत्तियों को निराधार बताया है।आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।