श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद रिकॉल अर्जी पर सुनवाई, इलाहाबाद HC में 16 अक्टूबर को बहस
Sri Krishna Janmabhoomi Case इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में मस्जिद पक्ष की रिकॉल अर्जी पर 16 अक्टूबर को बहस होगी। मस्जिद पक्ष ने याचिकाओं को एक साथ सुने जाने के फैसले को चुनौती दी है। कोर्ट ने 25 सितंबर को हुई सुनवाई में रिकॉल प्रार्थना पत्र पर मंदिर पक्षकारों को जवाब दाखिल करने का समय दिया था।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में मस्जिद पक्ष की रिकॉल अर्जी (किसी आदेश को वापस लेने के लिए दायर किया जाने वाले आवेदन) पर 16 अक्टूबर को बहस सुनेगा।
सोमवार को करीब आधे घंटे चली सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने यह आदेश सुनाया। इससे पहले मंदिर पक्ष के पक्षकारों की तरफ से जवाब दाखिल किए जाने की जानकारी दी गई। कोर्ट ने ई-मेल भी सुलभ कराया जिस पर पक्ष जवाब दाखिल कर सकते हैं।
कोर्ट ने 25 सितंबर को हुई सुनवाई में रिकॉल प्रार्थना पत्र पर मंदिर पक्षकारों को जवाब दाखिल करने का समय दिया था।
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याचिकाओं को एक साथ सुने जाने के फैसले को चुनौती
मस्जिद पक्ष ने याचिकाओं को एक साथ सुने जाने के फैसले को चुनौती दी है। सिविल वाद सुनवाई योग्य हैं, यह आदेश होने के बाद वाद बिंदु तय होना था लेकिन, मस्जिद पक्ष ने रिकॉल अर्जी दे दी थी। वाद संख्या तीन में कोर्ट को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के वकील ने शीघ्र ही हलफनामा दाखिल करने का भरोसा दिया।आगरा के जामा मस्जिद के एएसआई सर्वे की मांग
अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने इस वाद में आगरा स्थित जामा मस्जिद के एएसआई सर्वे का आदेश दिए जाने की मांग की है। उनका दावा है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि के विग्रह जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगाए गए हैं।
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