Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में माफिया की जमानत मंजूर
Mukhtar Ansari पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सोमवार को मुख्तार अंसारी की जमानत मंजूर कर दी है। बीते दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी की सजा निलंबित करने और जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
By Jagran NewsEdited By: Abhishek PandeyUpdated: Mon, 25 Sep 2023 12:36 PM (IST)
जागरण ऑनलाइन डेस्क, नई दिल्ली: पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सोमवार को मुख्तार अंसारी की जमानत मंजूर कर दी है। लेकिन मुख्तार की सजा पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। सजा पर सुनवाई जारी रहेगी।
मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट से लगे पांच के जुर्माने पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने सुनाया है।
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29 अप्रैल को हुई थी 10 साल की सजा
कोर्ट ने 29 अप्रैल को मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनाई थी। मुख्तार अंसारी 12 वर्ष चार महीने से जेल में बंद है। बचाव पक्ष का कहना है कि मुख्तार अंसारी को जितनी सजा सुनाई गई है, वह उससे ज्यादा ट्रायल के दौरान भुगत चुका है।
इस मामले में कोर्ट ने बांदा जेल अधीक्षक से रिपोर्ट भी मांगी थी। इसी मामले में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अफजाल अंसारी को चार वर्ष कैद की सजा सुनाई गई थी, इससे उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो गई थी।इसे भी पढ़ें: UP में दो आइपीएस अफसरों के तबादले, कानपुर की DCP रवीना त्यागी का कार्यक्षेत्र बदला
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