UP News: रामपुर के पूर्व सीओ आले हसन को 26 आपराधिक मामलों में मिली सशर्त जमानत, आजम खां से जुड़ा है मामला
Jauhar University Case इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के पूर्व सीओ आले हसन की 26 आपराधिक मामलों में सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने आले हसन की जमानत अर्जियों को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा याची पर किसी की जमीन पर कब्जा करने का आरोप नहीं है न ही उसके नाम जमीन का बैनामा हुआ है।
विधि संवाददाता, प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के पूर्व सीओ आले हसन की 26 आपराधिक मामलों में सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने आले हसन की जमानत अर्जियों को स्वीकार करते हुए दिया है।
कोर्ट ने कहा याची पर किसी की जमीन पर कब्जा करने का आरोप नहीं है, न ही उसके नाम जमीन का बैनामा हुआ है। जिस ट्रस्ट ने जमीन ली है उसके संस्थापक पूर्व कैबिनेट मंत्री सह अभियुक्त मोहम्मद आजम खां जमानत पर हैं। उनके खिलाफ सौ आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस चार्जशीट दाखिल हो चुकी की। याची 7 मई 23से जेल में बंद हैं।
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कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर करते हुए कहा है कि याची हर केस में अलग अलग मुचलका व प्रतिभूति जमा करेगा। याची पर किसानों को लाकअप में बंद कर धमकी देकर जबरन मौलाना मोहम्मद जौहर अली विश्वविद्यालय रामपुर के नाम बैनामा कराने व जमीन विश्वविद्यालय की बाउंड्री के अंदर कर लेने का आरोप है।
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याची का कहना है कि उसने कोई लाभ नहीं लिया है। राजनीतिक कारण से उसके खिलाफ 15 साल बाद केस दर्ज कराया गया है।