UP News: माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को इस केस में मिली राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द की चार्जशीट
Abbas Ansari विधानसभा चुनाव के दौरान वाहनों का काफिला लेकर जुलूस निकालने के मामले में दर्ज मुकदमे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को राहत दी है । कोर्ट ने अब्बास के खिलाफ मऊ पुलिस द्वारा दर्ज चार्जशीट को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने यह फैसला सुनाया। आरोप है कि विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान अब्बास ने जुलूस निकाला था ।
By Jagran NewsEdited By: Abhishek PandeyUpdated: Wed, 13 Sep 2023 07:57 AM (IST)
विधि संवाददाता, प्रयागराज: विधानसभा चुनाव के दौरान वाहनों का काफिला लेकर जुलूस निकालने के मामले में दर्ज मुकदमे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को राहत दी है ।
कोर्ट ने अब्बास के खिलाफ मऊ पुलिस द्वारा दर्ज चार्जशीट को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने यह फैसला सुनाया। आरोप है कि विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान अब्बास अंसारी ने 100 से अधिक वाहनों का काफिला लेकर जुलूस निकाला था ।
इसे भी पढ़ें: माखी की दुष्कर्म पीड़िता ने अपनों पर ही लगाया उत्पीड़न का आरोप, वीडियो जारी कर कही ये बात
दर्ज हुआ था आचार संहित का उल्लंघन का मुकदमा
इस मामले में एसआइ आदर्श श्रीवास्तव ने 10 मार्च 2022 को अब्बास अंसारी, उमर अंसारी , मंसूर अंसारी, शाहिद लारी व साकिर लारी सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था।इसे भी पढ़ें: तस्करों के खिलाफ STF की बड़ी कार्रवाई, डेढ़ करोड़ की शराब पकड़ी; इस तरह कर रहे थे तस्करी
पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मुख्तार की ओर से अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने पक्ष रखा। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने याचिका का विरोध किया।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।