अब राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी कराना और भी आसान हो गया है। दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले लोगों को अब अपने गांव आने की जरूरत नहीं है। वे जहां काम कर रहे हैं वहीं पर नजदीकी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। बस उनके पास राशन कार्ड नंबर और आधार कार्ड होना चाहिए।
संवाद सूत्र, ऊंचाहार (रायबरेली)। रोजी-रोटी के लिए गांव छोड़कर दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले लोगों को राशन कार्ड का ई-केवाईसी कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब उन्हें काम छोड़कर सिर्फ ई-केवाईसी के लिए अपने गांव आने की भी जरूरत नहीं है। वह जहां काम कर रहे हैं, वहीं पर नजदीकी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं।
पूर्ति निरीक्षक अवधेश चतुर्वेदी ने बताया कि अब उपभोक्ता अपनी सुविधा के मुताबिक कोटेदार से संपर्क कर ई-केवाईसी करा सकते हैं। बस उन्हें नजदीकी राशन की दुकान पर जाना होगा। राशन कार्ड की ई-केवाईसी कराने के लिए जरूरी दस्तावेज में धारक के पास राशन कार्ड नंबर व आधार कार्ड होना अनिवार्य है, ताकि बायोमेट्रिक सत्यापन आसानी के साथ किया जा सके।
यह प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ई-केवाईसी डाटा विभागीय सर्वर पर संकलित हो जाएगा। जिन लाभार्थियों का बायोमैट्रिक अधिकतम तीन प्रयास एक दिन में असफल होते हैं, उन्हें अग्रिम तीन माह में कभी भी दोबारा बायोमेट्रिक कराने का विकल्प रहेगा।
उन्होंने बताया कि क्षेत्र के ऐसे लाभार्थी हैं, जो परिवार की रोजी-रोटी के लिए अन्य प्रदेशों में काम कर रहे हैं, वे वहीं ई-केवाईसी करा सकते हैं। ई-केवाईसी अभियान के दौरान राशन कार्ड के मुखिया की ओर से मोबाइल नंबर और राशन कार्ड में मुखिया के संबंध आदि की जानकारी भी देनी होगी। ई-केवाईसी के लिए उनको अपने राज्य में आने-जाने की बाध्यता नहीं है।
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