Move to Jagran APP

पति ने नहीं किया था मोबाइल रिचार्ज, पत्नी ने दो बच्‍चों की हत्‍या कर लगाई फांसी; वीडियो भी बनाया

यूपी के रायबरेली में मह‍िला ने अपने बच्‍चों की हत्‍या कर खुद भी फांसी पर लटक कर जान दे दी थी। घटना के समय घर पर कोई नहीं था। जब उसका पति पत्नी रतीभान यादव घर लौटा तो मामले की जानकारी हुई थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि पति ने मोबाइल का रिचार्ज नहीं कराया था इसलिए सोनी ने गुस्से में आकर इस वारदात को अंजाम दे दिया।

By Pulak Tripathi Edited By: Vinay Saxena Updated: Wed, 19 Jun 2024 09:19 AM (IST)
Hero Image
मह‍िला ने अपने दो बच्‍चों की हत्‍या के बाद लगाई फांसी।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

संवाद सूत्र, लालगंज। पूरे विजयी मजरे लोदीपुर उतरांवा गांव में अपने दो बच्चों की गला घोंटकर हत्या करने के बाद खुद फांसी पर झूल जाने वाली सोनी ने इतना सब सिर्फ छोटी सी जिद और गुस्से में कर डाला। पुलिस जांच में सामने आया है कि पति ने मोबाइल का रिचार्ज नहीं कराया था, इसलिए सोनी ने गुस्से में आकर इस वारदात को अंजाम दे दिया।

गांव निवासी सोनी ने रविवार को अपने बेटे रौनक व पुत्री रिमझिम की हत्या कर खुद भी फांसी पर लटक कर जान दे दी थी। घटना के समय घर पर कोई नहीं था। जब उसका पति पत्नी रतीभान यादव घर लौटा तो मामले की जानकारी हुई थी।

बच्‍चों की हत्‍या के बाद लगाई फांसी

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी रिमझिम व रौनक की गला दबाकर हत्या किए जाने व सोनी की फांसी के फंदे पर लटकने से मौत की पुष्टि हुई है। सोनी की मौत का उसके ही मोबाइल पर वीडियो भी बना है। कोतवाल शिवशंकर सिंह ने बताया कि सोनी ने पति रतीभान से मोबाइल में रिचार्ज कराने को कहा था, जिस पर रतीभान ने कुछ दिन बाद मोबइल रिचार्ज कराने व तब तक एक ही मोबाइल से काम चलाने की बात कही थी।

मोबाइल से बनाया वीड‍ियो

इसी बात को लेकर उसका सोनी से विवाद हुआ था। इसके बाद रतीभान अपनी बहन को छोड़ने चला गया था। उसकी पहली पत्नी पूनम खेत में चली गई थी। इधर, गुस्साई सोनी ने बच्चों की हत्या कर दी। इसके बाद मोबाइल का कैमरा ऑन करके तखत पर रख दिया, जिसमें वह बड़बड़ाते हुए कह रही है कि मैंने अपने बच्चों को मार दिया है, पति आएगा तो मारेगा इसलिए फांसी लगा रही है। मोबाइल को पुलिस ने कब्जे में लिया है।

यह भी पढ़ें: Raibareilly News : दो मासूमों बच्चों की हत्या करके मां ने लगाई फांसी, इस वजह से उठाया यह खौफनाक कदम

यह भी पढ़ें: पहले किया इनकार, अब बीमा कंपनी को देने पड़ेंगे 63 हजार; चार साल तक चली सुनवाई के बाद आया फैसला

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।