Azam Khan : आजम खां का पड़ोसी से भी हुआ था झगड़ा, मामले में अंतिम बहस पूरी, इस दिन फैसला सुना सकती है अदालत
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के खिलाफ पड़ोसी से मारपीट के मामले में अंतिम बहस पूरी हो गई है। अदालत अब 23 दिसंबर को फैसला सुना सकती है। आजम खां के खिलाफ उनके पड़ोसी मोहम्मद अहमद ने गंज कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि उन्होंने आजम खां के घर के पास प्लाट खरीदा था। इस पर मकान व 10 दुकानें बनवाई थीं।
By Jagran NewsEdited By: Shivam YadavUpdated: Mon, 18 Dec 2023 09:32 PM (IST)
जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के खिलाफ पड़ोसी से मारपीट के मामले में अंतिम बहस पूरी हो गई है। अदालत अब 23 दिसंबर को फैसला सुना सकती है।
पड़ोसी से मारपीट का मामला वर्ष 2019 का है। आजम खां के खिलाफ उनके पड़ोसी मोहम्मद अहमद ने गंज कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि उन्होंने आजम खां के घर के पास प्लाट खरीदा था। इस पर मकान व 10 दुकानें बनवाई थीं। आरोप है कि आजम खां और उनके भाई कब्जा करना चाहते थे।
सपा शासन में किया दुकान तोड़ने क प्रयास
वर्ष 2013 में सपा शासनकाल में उनके मकान और दुकानों को तोड़ने का प्रयास किया गया। मामला अदालत में पहुंच गया तो आजम खां के इशारे पर उनके भाई और भतीजे ने रास्ते में घेरकर मारपीट की थी।पुलिस ने इस मामले की विवेचना पूरी कर आजम खां, उनके भाई सेवानिवृत्त इंजीनियर शरीफ खां, बेटे और भतीजे के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए थे। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है। दोनों पक्षों की ओर से गवाही की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत ने पत्रावली अंतिम बहस के लिए लगा दी थी। सोमवार को अंतिम बहस हुई।
दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपना तर्क रखा और मुकदमों के संबंध में रूलिंग पेश की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। अब इसमें 23 दिसंबर को सुनवाई होगी। अदालत फैसला भी सुना सकती है।
यह भी पढ़ें: योगी सरकार का बड़ा एलान- यूपी में इन 5 एक्सप्रेसवे किनारे 29 जिलों में खरीदी जाएगी जमीन, आठ हजार करोड़ होंगे खर्च
यह भी पढ़ें: सरकारी स्कूल की टीचर ने गले में लपेटा सांप, नजारा देखकर उड़ गए सबके होश; खंड शिक्षा अधिकारी ने की ये कार्रवाई
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।