Azam Khan : आजम खां का पड़ोसी से भी हुआ था झगड़ा, मामले में अंतिम बहस पूरी, इस दिन फैसला सुना सकती है अदालत
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के खिलाफ पड़ोसी से मारपीट के मामले में अंतिम बहस पूरी हो गई है। अदालत अब 23 दिसंबर को फैसला सुना सकती है। आजम खां के खिलाफ उनके पड़ोसी मोहम्मद अहमद ने गंज कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि उन्होंने आजम खां के घर के पास प्लाट खरीदा था। इस पर मकान व 10 दुकानें बनवाई थीं।
जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के खिलाफ पड़ोसी से मारपीट के मामले में अंतिम बहस पूरी हो गई है। अदालत अब 23 दिसंबर को फैसला सुना सकती है।
पड़ोसी से मारपीट का मामला वर्ष 2019 का है। आजम खां के खिलाफ उनके पड़ोसी मोहम्मद अहमद ने गंज कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि उन्होंने आजम खां के घर के पास प्लाट खरीदा था। इस पर मकान व 10 दुकानें बनवाई थीं। आरोप है कि आजम खां और उनके भाई कब्जा करना चाहते थे।
सपा शासन में किया दुकान तोड़ने क प्रयास
वर्ष 2013 में सपा शासनकाल में उनके मकान और दुकानों को तोड़ने का प्रयास किया गया। मामला अदालत में पहुंच गया तो आजम खां के इशारे पर उनके भाई और भतीजे ने रास्ते में घेरकर मारपीट की थी।
पुलिस ने इस मामले की विवेचना पूरी कर आजम खां, उनके भाई सेवानिवृत्त इंजीनियर शरीफ खां, बेटे और भतीजे के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए थे। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है। दोनों पक्षों की ओर से गवाही की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत ने पत्रावली अंतिम बहस के लिए लगा दी थी। सोमवार को अंतिम बहस हुई।
दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपना तर्क रखा और मुकदमों के संबंध में रूलिंग पेश की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। अब इसमें 23 दिसंबर को सुनवाई होगी। अदालत फैसला भी सुना सकती है।