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Azam Khan Pan Card Case: दो पैन कार्ड मामले में हर्जाने की रकम जमा करा सकते हैं आजम, सुनवाई आज

आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला के खि‍लाफ दो पैन कार्ड मामले में सुनवाई से पहले आजम खां और अब्दुल्ला के अधिवक्ता हर्जाने की रकम जमा कर सकते हैं। सुनवाई में विलंब करने पर न्यायालय ने आजम खां और अब्दुल्ला पर 10 हजार रुपये का हर्जाना डाला था। पिछली सुनवाई पर उनके अधिवक्ता ने हर्जाने की रकम जमा करने के लिए समय मांगा था।

By Mohd Muslemeen Edited By: Vinay Saxena Updated: Wed, 18 Sep 2024 03:55 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला।

जागरण टीम, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला के खि‍लाफ दो पैन कार्ड मामले में सुनवाई में विलंब करने पर न्यायालय ने आजम खां और अब्दुल्ला पर 10 हजार रुपये का हर्जाना डाला था। पिछली सुनवाई पर उनके अधिवक्ता ने हर्जाने की रकम जमा करने के लिए समय मांगा था। न्यायालय में बुधवार को इस मामले की सुनवाई है। सुनवाई से पहले आजम खां और अब्दुल्ला के अधिवक्ता हर्जाने की रकम जमा कर सकते हैं।

दो पैन कार्ड का मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज हुआ था। विधायक का आरोप है कि अब्दुल्ला ने अलग-अलग जन्मतिथि से दो पैन कार्ड बनवाए हैं। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे।

एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है सुनवाई

इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। इसमें अभियोजन की ओर से गवाही की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। बचाव पक्ष ने एक गवाह को जिरह के लिए दोबारा तलब किए जाने का अनुरोध करते हुए प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर अभियोजन ने आपत्ति लगाई थी। इस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने बचाव पक्ष का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था। साथ ही सुनवाई में विलंब करने पर आजम खां और अब्दुल्ला पर 10 हजार रुपये का हर्जाना डाला था।

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