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Azam Khan Case: आजम खां के लिए अहम है 10 जनवरी, भड़काऊ भाषण मामले में सजा के खिलाफ की गई अपील पर होनी है सुनवाई

दो पासपोर्ट के मामले में आजम खां और उनके बेटे के लिए दस जनवरी की तारीख अहम है। 10 जनवरी को आजम और अब्दुल्ला के बयान दर्ज किए जाएंगे। भड़काऊ भाषण मामले में सजा के खिलाफ आजम खां की अपील पर भी 10 जनवरी को ही सुनवाई होनी है। आजम खां ने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में अपील दाखिल की जिस पर सुनवाई चल रही है।

By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena Updated: Tue, 09 Jan 2024 12:08 PM (IST)
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भड़काऊ भाषण मामले में सजा के खिलाफ आजम खां की अपील पर 10 को सुनवाई। फाइल तस्वीर।
जागरण संवाददाता, रामपुर। भड़काऊ भाषण मामले में सजा के खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां की अपील पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने सुनवाई के लिए 10 जनवरी लगाई है।

वर्ष 2019 में आजम खां ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। वह चुनाव जीत गए थे, लेकिन उनके खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण के आरोप में कई मामले जिले के विभिन्न थानों में दर्ज हुए थे। इनमें एक मामला शहजादनगर थाने में हुआ था।

आजम खां ने आठ अप्रैल 2019 को चुनाव प्रचार के दौरान धमोरा में जनसभा की थी, जिसमें तत्कालीन जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह (वर्तमान में मंडलायुक्त मुरादाबाद) और मुख्यमंत्री के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की थी। पुलिस ने जांच पूरी कर आइपीसी की धारा 171 जी, 505 (1) बी और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए थे।

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इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चली थी। 15 जुलाई 2023 को आजम खां को कोर्ट ने उन्हें दो साल कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुमार सौरभ ने बताया कि सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब 10 जनवरी को सुनवाई होगी।

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आजम खां के बेटे की सुनवाई

रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला के दो पासपोर्ट मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। मुकदमे के विवेचना अधिकारी गवाही को कोर्ट पहुंचे। उनसे बचाव पक्ष ने जिरह की। जिरह पूरी हो गई है। अब पत्रावली धारा 313 की कार्यवाही में लग गई है। इसमें आजम खां और अब्दुल्ला को बयान के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा।

अब्दुल्ला के खिलाफ दो पासपोर्ट का मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था। उनका आरोप है कि अब्दुल्ला ने अलग-अलग जन्मतिथि से दो पासपोर्ट बनवाए हैं। पुलिस ने मामले की जांच कर आजम खां और अब्दुल्ला दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था।

इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। अभियोजन की ओर से गवाह पेश किए जा रहे हैं। सोमवार को विवेचना अधिकारी लखपत सिंह कोर्ट में पेश किया गया। उनके बयान पहले दर्ज हो चुके हैं। बचाव पक्ष द्वारा उनसे जिरह की गई। जिरह पूरी हो गई है।

भाजपा विधायक के अधिवक्ता संदीप कुमार सक्सेना ने बताया कि अभियोजन के सभी गवाह पेश हो चुके हैं। अब पत्रावली धारा 313 में लगी है, जिसमें आरोपितों के बयान दर्ज किए जाएंगे। अदालत ने 10 जनवरी अगली सुनवाई के लिए तय की है। 

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