Azam Khan Case: आजम खां को बड़ी राहत, न्यायालय ने सपा के वरिष्ठ नेता व अन्य को डूंगरपुर प्रकरण से दोष मुक्त किया
Azam Khan Case Update News समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के विरुद्ध डूंगरपुर प्रकरण के बड़ी राहत मिली है। पिछले मंगलवार को अंतिम बहस पूरी हो गई थी जिसके बाद न्यायालय ने आज फैसला दिया है। आजम खां को दोष मुक्त कर दिया है। इस मामले में आजम खां नामजद नहीं थे लेकिन उन पर आरोप लगे थे।
जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां को डूंगरपुर प्रकरण के एक मामले में राहत मिल गई है। न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए आजम खां व अन्य को दोषमुक्त किया है। डूंगरपुर प्रकरण वर्ष 2016 का है। तब प्रदेश में सपा की सरकार थी और आजम खां कैबिनेट मंत्री थे।
आजम खां ने पुलिस लाइन के पास डूंगरपुर में गरीबों के लिए आसरा आवास बनवाए थे। यहां पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे, जिन्हें सरकारी जमीन पर बताकर तोड़ दिया गया था।
बीजेपी सरकार आने पर दर्ज किए गए थे मुकदमे
इन लोगों द्वारा ही भाजपा की सरकार आने पर वर्ष 2019 में गंज कोतवाली में मुकदमे दर्ज कराए थे। 12 लोगों की ओर से दर्ज अलग-अलग मुकदमों में आरोप है कि सपा सरकार में आजम खां के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने बस्ती में आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली कराया था। उनका सामान लूट लिया और मकानों पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया था। इन मुकदमों में पहले आजम खां नामजद नहीं थे, लेकिन अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी और उनके बयानों के आधार पर पुलिस ने आजम खां को भी आरोपित बनाया था।ये भी पढ़ेंः Bareilly Accident: डीसीएम में घुसी तेज रफ्तार कार, तीन की मौत; जन्मदिन की पार्टी मनाकर लौट रहे थे चार युवकये भी पढ़ेंः Banke Bihari Mandir: सावन के उत्सवों में बुजुर्ग, बच्चे और मरीजों को भीड़ में न लाएं, मंदिर प्रबंधन की गाइड लाइन जारी
एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही सुनवाई
इन मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है। इसमें एक मामला इदरीश ने दर्ज कराया था। इसमें आजम खां के अतिरिक्त तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन, बरकत अली ठेकेदार, दारोगा फिरोज खां, जल निगम की यूनिट सीएंडडीएस 27 के अभियंता परवेज आलम, सपा नेता इमरान खां, इकराम खां, सज्जाद खां और अब्दुल्लाह परवेज शमसी भी आरोपित थे।
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