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Azam Khan Case: यतीमखाना प्रकरण में गवाही देने नहीं आए बरेली के नवाबगंज थाना प्रभारी, गैर जमानती वारंट जारी

आजम खां के खिलाफ यतीमखाना प्रकरण मामले में सुनवाई के दौरान गवाह न आने पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। बरेली के नवाबगंज थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा को गवाही के लिए तलब किया गया था लेकिन वे कोर्ट में पेश नहीं हुए। अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। सपा सरकार के समय लोगों पर हमला हुआ था।

By Bhaskar Singh Edited By: Abhishek Saxena Updated: Sat, 05 Oct 2024 03:48 PM (IST)
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आजम खां केस में गवाही देने नहीं आए इंस्पेक्टर। आजम खां का फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के विरुद्ध यतीमखाना प्रकरण के मामले में शुक्रवार को गवाह न आने से सुनवाई नहीं हो सकी। गवाही के लिए बरेली के नवाबगंज थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा को तलब किया गया था। न्यायालय ने गवाही के लिए न आने पर उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी।

आजम खां के विरुद्ध यतीमखाना प्रकरण का मामला मुहल्ला सराय गेट के निकट स्थित यतीमखाना बस्ती से जुड़ा है। इस बस्ती को वर्ष 2016 में जबरन खाली कराया गया था। तब प्रदेश में सपा की सरकार थी। आजम खां के इशारे पर सपाइयों ने पुलिस फोर्स के साथ बस्ती को जबरन खाली करा दिया था।

घरों में घुसकर मारपीट और लूट करने का आरोप

मुकदमे में घरों में घुसकर मारपीट करने, छेड़छाड़ करने, रुपये, जेवर और भैंस-बकरी लूटकर ले जाने के आरोप हैं। इन मुकदमों में आजम खां समेत सेवानिवृत्त सीओ आले हसन खां, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, इस्लाम ठेकेदार आदि भी नामजद हैं। मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है।

12 लोगों ने अलग−अलग कराए मुकदमे दर्ज

यतीमखाना प्रकरण में शहर कोतवाली में 12 लोगों द्वारा अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे। पहले सभी की अलग-अलग सुनवाई चल रही थी, लेकिन बाद में न्यायालय ने इन सभी को एक मान लिया। अभियोजन की ओर से गवाही कराई जा रही है। बरेली के नवाबगंज थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा भी इसमें गवाह हैं। वह यहां शहर कोतवाल रहे थे। तब उनके द्वारा इस मुकदमे की विवेचना की गई थी। उनकी मुख्य परीक्षा पूरी हो चुकी है और अब बचाव पक्ष द्वारा जिरह की जा रही है। शुक्रवार को भी उनसे जिरह होनी थी, लेकिन वह कोर्ट नहीं पहुंचे। इस पर न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। साथ ही सीआरपीसी की धारा 350 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

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