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Azam Khan: आजम खां के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में आरोप तय, अब 28 फरवरी होगी सुनवाई

आजम खां के खिलाफ भड़काऊ भाषण के कई मामले दर्ज हुए थे। अलग-अलग थानों में दर्ज इन मामलों की सुनवाई न्यायालय में चल रही है। इनमें एक मामला शहर कोतवाली का है। उन्होंने किला मैदान में पहली दिसंबर 2022 में लोकसभा उप चुनाव के दौरान जनसभा की थी जिसमें उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। वर्तमान में आजम खां सीतापुर जेल में बंद हैं।

By Bhaskar Singh Edited By: Vinay Saxena Updated: Wed, 14 Feb 2024 09:49 AM (IST)
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आजम खां वीडियो कांफ्रेंस के जरिए न्यायालय में पेश हुए।- फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के खिलाफ भड़काऊ भाषण के एक अन्य मामले में न्यायालय ने आरोप तय किए हैं। इस दौरान आजम खां वीडियो कांफ्रेंस के जरिए न्यायालय में पेश हुए। न्यायालय ने उन्हें आरोप पढ़कर सुनाए। आजम खां ने आरोपों से इनकार किया। इस पर न्यायालय ने मामले की सुनवाई के आदेश दिए और अभियोजन को गवाह पेश करने के लिए कहा। इस मामले में अब 28 फरवरी को सुनवाई होगी।

आजम खां के खिलाफ भड़काऊ भाषण के कई मामले दर्ज हुए थे। अलग-अलग थानों में दर्ज इन मामलों की सुनवाई न्यायालय में चल रही है। इनमें एक मामला शहर कोतवाली का है। उन्होंने किला मैदान में पहली दिसंबर 2022 में लोकसभा उप चुनाव के दौरान जनसभा की थी, जिसमें उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।

वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी रहे सुरेश कुमार ने उनके खिलाफ शहर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही है। मंगलवार को सुनवाई थी। न्यायालय ने आईपीसी की धारा 153 ए, 505 (1) बी और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आजम खां पर आरोप तय किए हैं।

वर्तमान में आजम खां सीतापुर जेल में बंद हैं। उन्हें जेल से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्हें आरोप पढ़कर सुनाए गए। आजम खां ने आरोपों से इनकार किया। न्यायालय ने सुनवाई के लिए गवाह को समन जारी करते हुए तलब किया है।

28 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। उधर, डूंगरपुर प्रकरण के तीन मामलों में भी मंगलवार को सुनवाई हुई। इसमें आजम खां के इशारे पर डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने, लूटपाट व मारपीट करने के आरोप हैं। तीनों मामलों की विवेचना करने वाले इंस्‍पेक्टर रामवीर सिंह की गवाही चल रही है। उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। उनकी गवाही पूरी हो गई है। इस मामले की सुनवाई अब 16 फरवरी को होगी।

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