Move to Jagran APP

Rampur News: आजम खां के खिलाफ पड़ोसी से मारपीट मामले में आज फैसला सुनाएगी काेर्ट, भाई, बेटा व भतीजा को भी किया गया तलब

Azam Khan आजम खां के खिलाफ पड़ोसी से मारपीट का मामला वर्ष अगस्त 2019 का है। आजम खां के खिलाफ उनके पड़ोसी मोहम्मद अहमद ने गंज कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि उन्होंने आजम खां के घर के पास मुहल्ला घेर मीरबाज खां में वर्ष 1992 में 855.23 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक प्लाट खरीदा था। इस पर मकान व 10 दुकानें बनवाई थीं।

By Jagran News Edited By: riya.pandey Updated: Sat, 23 Dec 2023 12:26 PM (IST)
Hero Image
आजम खां के खिलाफ पड़ोसी से मारपीट मामले में आज फैसला सुनाएगी काेर्ट
जागरण संवाददाता, रामपुर। Azam Khan: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के खिलाफ पड़ोसी से मारपीट के मामले में अदालत शनिवार को फैसला सुनाएगी। इस मामले में आजम खां के अलावा उनके भाई, बेटा और भतीजा भी आरोपित हैं। अदालत ने सभी को काेर्ट में तलब किया है।

यह है मामला

आजम खां के खिलाफ पड़ोसी से मारपीट का मामला वर्ष अगस्त 2019 का है। आजम खां के खिलाफ उनके पड़ोसी मोहम्मद अहमद ने गंज कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि उन्होंने आजम खां के घर के पास मुहल्ला घेर मीरबाज खां में वर्ष 1992 में 855.23 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक प्लाट खरीदा था। इस पर मकान व 10 दुकानें बनवाई थीं।

आरोप है कि इस प्लाट को आजम खां और उनके भाई खरीदना चाहते थे। वर्ष 2013 में सपा शासनकाल में उनके मकान और दुकानों को तोड़कर कब्जा करने का प्रयास किया गया। तब वह अदालत चले गए।

सिविल न्यायालय ने उनके पक्ष में स्थायी आदेश पारित कर विपक्षियों को कब्जे से दखल देने को मना कर दिया था। इसके बाद से आजम खां और उनके भाई रंजिश मानने लगे। मुकदमा वापस लेने और मकान भाई के नाम कराने का दबाव बनाने लगे। इसके लिए वे अपने लोगों को भेजते, लेकिन उन्होंने मकान बेचने से साफ इनकार कर दिया।

भाई और भतीजे ने की मारपीट

28 अगस्त 2019 को वह मस्जिद से नमाज पढ़कर घर जा रहे थे तो रास्ते में आजम खां के भाई और भतीजे ने रोककर मारपीट की। उन्हें जमीन पर गिराकर गला घोंटकर मारने का प्रयास किया। आसपास लोग आ गए और उन्हें बचाया। कुछ देर बाद आजम खां के भाई और भतीजा दोबारा उनके घर में घुस गए और मारपीट की।

धमकी देते हुए कहा कि आजम खां और अब्दुल्ला ने कहा है कि या तो मकान हमारे नाम करो या फिर 50 लाख रुपये दो, वर्ना जान से मार देंगे। इसके बाद उनकी कनपटी पर तमंचा रख दिया। सात दिन में मकान या 50 लाख रुपये न देने पर जान से मारने की धमकी देकर चले गए।

पुलिस ने इस मामले की विवेचना पूरी कर आजम खां, उनके भाई सेवानिवृत्त इंजीनियर शरीफ खां, बेटे अब्दुल्ला और भतीजे बिलाल के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए थे। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है। इस मामले में 18 दिसंबर को अंतिम बहस पूरी हो गई थी। अदालत ने सुनवाई के लिए 23 दिसंबर तय की थी। माना जा रहा है कि अदालत फैसला सुना सकती है। इसके लिए अदालत ने सभी आरोपितों को तलब किया है।

WhatsApp पर हमसे जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें.

इन धाराओं में हुई थी प्राथमिकी

धारा - 452 (घर में घुसना)

धारा - 323 (मारपीट करना)

धारा - 307 (जानलेवा हमला करना)

धारा - 504 (गाली देना)

धारा - 386 (रंगदारी मांगना)

धारा - 120बी (षड्यंत्र रचना)

यह भी पढ़ें - Rampur: आजम, तजीन और अब्दुल्ला की सजा के खिलाफ अपील पर बहस पूरी, 23 द‍िसंबर को आ सकता है फैसला

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।